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अवैध शराब बिक्री पर आबकारी विभाग की खानापूर्ति

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़. अवैध शराब बिक्री पर आबकारी विभाग ने खानापूर्ति कर कार्यवाही की है। बता दे कि अवैध शराब बिक्री के अधिकांश मामलों में आबकारी विभाग पर सेटलमेन्ट का आरोप लगता रहा है। इसी बीच ग्राम चिचका में अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री की शिकायत बाद विभाग ने खानापूर्ति करने कार्यवाही की है।जानकारी अनुसार आबकारी विभाग को मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम चिचका में एक युवक हाथ भट्ठी महुआ से निर्मित कच्ची शराब बिक्री कर रहा है। सूचना पर आबकारी विभाग की टीम ग्राम चिचका पहुंची लेकिन आरोपी राहुल सिंह राजपूत पिता नरेंद्र सिंह राजपूत ग्राम चिचका को बचाने की कोशिश होने लगी। मामले की जानकारी होने पर कुछ जागरूक लोगों एवं मिडियाकर्मियों द्वारा इसका विरोध किया गया जिसके बाद आबकारी विभाग की टीम ने आरोपी को हिरासत में लिया। आरोपी के पास से जप्त मदिरा-12 नग प्लास्टिक (प्रत्येक में 200 मिली) पाउच में भरी हुई हाथ भट्ठी महुआ फूल से निर्मित कच्ची शराब कुल 2.4 बल्क लीटर को जब्त किया गया है और आरोपी के विरुद्ध धारा 34 (1) क आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। इस कार्यवाही के दौरान आबकारी
उपनिरीक्षक विजेंद्र कुमार, प्रभाकर सिरमौर, सुरक्षा गार्ड जितेंद्र पटेल, प्रदीप कुर्रे उपस्थित थे।

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