नाबालिग से दुराचार के आरोपी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास
अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा
सत्यमेव न्यूज/खैरागढ़. नाबालिग बालिका के साथ दुराचार की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायालय ने पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. मामले में सुनवाई के दौरान आरोपी का दोष सिद्ध होते ही अपर सत्र न्यायाधीश चंद्र कुमार कश्यप ने आरोपी नैनदास कुर्रे पिता अंकलहा कुर्रे उम्र 43 वर्ष निवासी बांसुला को पांच वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही 2 हजार रूपये के अर्थदंड की राशि से दंडित किया है. जानकारी अनुसार वर्ष 2021 में नाबालिग पीडि़ता की माँ ने गातापार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 अक्टूबर 2021 को वह अपने पति के साथ खेत गई थी और अपनी बड़ी बेटी जिसका उम्र 8 वर्ष है उसके साथ दो अन्य छोटे बच् चे को घर में छोड़ दी थी. उसकी 8 वर्षीय बड़ी बेटी पड़ोसी के घर अपनी सहेली के साथ खेलने गई थी जहां मेहमान बनकर पहुंचे ग्राम बासुला निवासी नैनदास कुर्रे ने कपड़ा मांगने के बहाने उक्त बालिका को कमरे में बुलाकर उसके साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया है. प्रार्थिया की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी नैनदास के विरूद्ध धारा 354, 9/10 बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरतार कर लिया था. मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय में जारी रहा जहां शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक अलताफ अली ने पैरवी की. मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार 21 अप्रैल 2023 को आरोपी का दोष सिद्ध हुआ जिसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को धारा 354, 9/10 बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही 2 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.