
पोक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने की कार्रवाई
सत्यमेव न्यूज। थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौकी जालबांधा पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाने तथा जबरन शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ बलात्कार एवं पोक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी द्वारा चौकी जालबांधा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी नाबालिग पुत्री को अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 45/2026 धारा 137 (2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की। मामला नाबालिग से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर बालिका एवं आरोपी की तलाश शुरू की। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बालिका और आरोपी गंडई क्षेत्र में छिपे हुए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने दबिश देकर बालिका को बरामद कर लिया तथा आरोपी ओमप्रकाश साहू (उम्र 19 वर्ष), निवासी करमतरा चौकी जालबांधा थाना खैरागढ़ को हिरासत में लिया। पीड़िता से पूछताछ के दौरान सामने आया कि आरोपी ने नाबालिग होने की जानकारी के बावजूद प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया और अलग अलग स्थानों पर ले जाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। घटना के दिन भी आरोपी द्वारा बालिका को भगाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 64(2)(ड) 65 बीएनएस एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 जोड़ी गई। पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

