नाबालिगों का अपहरण व यौन शोषण: पुलिस ने 6 गंभीर मामलों में की कार्यवाही
आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल
केसीजी पुलिस को मिली बड़ी सफलता
सत्यमेव न्यूज़ खैरागढ. नाबालिगों के अपहरण तथा यौन शोषण मामले के आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। जानकारी अनुसार 27 जुलाई को प्रार्थी ने गंडई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 26 जुलाई से उसकी नाबालिग लड़की घर में नहीं है किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया गया है, रिपोर्ट पर थाना गंडई में धारा 137(2) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। इससे पहले 28 जून को भी एक प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि 27 जून से उसकी नाबालिक लड़की घर से गायब है, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी नाबालिक लड़की का अपहरण कर लिया गया है। रिपोर्ट पर थाना गंडई में धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। इसी तरह 29 जुलाई भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि 28 जुलाई की रात्रि आरोपी द्वारा उसकी नाबालिक लड़की के कमरे घुसकर उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक दुष्कर्म किया है जिसकी रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध धारा 232(ख), 351(3), 64(2)(ड), 65(1) बीएनएस, 6 पॉक्सों एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त प्रकरणों में एसपी त्रिलोक बंसल, एएसपी नेहा पाण्डेय व एसडीओपी खैरागढ़ लालचंद मोहले के मार्गदर्शन में निरीक्षक भीमसेन यादव थाना प्रभारी गंडई एवं अम्बरीश शर्मा थाना प्रभारी ठेलकाडीह के नेतृत्व में तत्काल अलग-अलग टीम तैयार कर अपहरणकर्ता के मिलने के स्थानों का पता लगाया गया। आरोपी एवं अपहृता के जिला राजनांदगांव एवं नागपुर क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों में होने की सूचना पर संभावित स्थान पर जाकर दबिश देकर अपहृत बालिका को कलमना मार्केट चिखली नागपुर से आरोपी शाहिल खान पिता जावेद खान उम्र 19 साल निवासी वार्ड क्र. 06 कैलाश नगर कोपेभाठा गंडई के कब्जे से बरामद किया गया। पूछताछ में पीड़िता द्वारा आरोपी शाहिल शेख के द्वारा उसे बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर अपहरण कर कलमना मार्केट चिखली नागपुर ले जाना बताया गया। प्रकरण में धारा 87 बीएनएस जोड़कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह दूसरी अपहृत बालिका को खरबी चौक शक्ति माता नगर नागपुर से आरोपी लेखू जंघेल पिता तीजूराम जंघेल उम्र 20 साल निवासी सण्डी थाना गंडई जिला केसीजी तथा ठेलकाडीह पुलिस द्वारा आरोपी चंदन चंद्रवंशी पिता थानूलाल चंद्रवंशी उम्र 22 साल निवासी डंगनिया एवं विकास पिता हीरामन यादव उम्र 28 साल निवासी मालाडबरी को रेल्वे स्टेशन से बरामद किया गया। पूछताछ में पीड़िता द्वारा बताया गया कि आरोपी लेखू जंघेल के द्वारा उसे बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर अपहरण कर खरबी चौक शक्ति माता नगर नागपुर ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक शोषण किया गया। प्रकरण में धारा 366, 376(2)(ढ़), 376(3) भादसं, 4, 6 पॉक्सों एक्ट, 87, 64(2)(ड), 65(1) बीएनएस के अंतर्गत आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तीसरे मामले में पीड़िता के घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की टिकरीपारा गंडई में छुपे होने की सूचना पर संभावित स्थान पर जाकर दबीश देकर आरोपी मिनेश यादव पिता शंकर यादव उम्र 22 साल निवासी वार्ड क्र.13 टिकरीपारा गंडई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस तरह थाना खैरागढ़ के 1 प्रकरण, थाना छुईखदान के 3 प्रकरण, साल्हेवारा के 1 प्रकरण तथा थाना गातापार के 1 प्रकरण में कार्यवाही की गई।