नकली शराब बनाने वाले पांच आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई 5-5 साल कारावास की सजा
35-35 हजार रूपये के अर्थदंड से भी किया गया दंडित
सत्यमेव न्यूज खैरागढ़. जिले के गातापार थाना क्षेत्र अंतर्गत नकली शराब बनाने वाले पांच आरोपियों को न्यायालय ने 5-5 साल कारावास की सजा सुनाते हुये 35-35 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। जानकारी अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खैरागढ़ के द्वारा थाना गातापार में पंजीबद्ध धारा 34(1)क, 34(2),36, 49क, 59 क (1) (2) आबकारी एक्ट एवं धारा 420, 465, 468, 471, 34 भादवि के प्रकरण में न्यायधीश श्याम कुमार साहू मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपियों को उक्त सजा सुनाई गई।
जानकारी अनुसार बीते 3 अप्रैल 2024 को सायबर सेल एवं थाना गातापार को सूचना मिली थी कि ग्राम मुढीपार में कुछ लोग नकली देशी प्लेन शराब का निर्माण कर क्षेत्र में बिक्री करने परिवहन का कार्य कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गातापार एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम ने मुढीपार के लालमाटी मोहल्ले में नान्हू सिन्हा के मकान में दबिश दी जहां गेमेन्द्र सेन पिता भरतलाल सेन उम्र 24 साल निवासी खैराबना थाना गातापार, नंद किशोर सिन्हा उर्फ लिण्डा पिता जयलाल सिन्हा उम्र 30 साल निवासी पाण्डादाह, कैलाश रजक पिता रमेश रजक उम्र 28 साल निवासी पाण्डादाह तथा हरीश वर्मा (नागपुरे) पिता भैयालाल वर्मा (नागपुरे) उम्र 23 साल निवासी घाटनी थाना सिटी गोदिंया जिला के साथ एक विधि से संघर्षरत बालक को नकली शराब निर्माण में संलिप्त पाया गया जिसके बाद शराब निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों को जप्त कर थाना गातापार में आरोपियों के विरूद्ध धारा 34(1)क, 34(2),36, 49क, 59 क (1) (2) आबकारी एक्ट एवं धारा 420, 465, 468, 471, 34 भादवि पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण पंजीबद्व होने के बाद एसपी त्रिलोक बंसल के द्वारा प्रकरण को चिन्हाकिंत अपराध के रूप में शामिल कर आरोपियों के विरूद्व सम्पूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर अभियोग पत्र न्यायायल में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने गेमेन्द्र सेन, नंदकिशोर सिन्हा, हरीश वर्मा, घनश्याम राजपूत व कैलाश रजक को कारावास की सजा सुनाई है।