जेल में विचाराधीन बंदियों को दी गई विधिक जानकारी

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर व अध्यक्ष सुषमा सावंत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के निर्देश पर सचिव भूपत साहू और तालुक विधिक सेवा समिति खैरागढ़ द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन उप जेल खैरागढ़ में हुआ। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मोहनी कंवर द्वारा उप जेल में रह रहे विचाराधीन बंदियों को एनडीपीएस एक्ट के संबंध में बताया गया कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट या एनडीपीएस अधिनियम नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के भंडारण, उपभोग, परिवहन, खेती, कब्ज़ा, बिक्री, खरीद और विनिर्माण को विनियमित करने के लिए एक व्यापक कानून है। आगे प्ली बारगेनिंग के संबंध में बताया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा अपराध जिसकी सजा 7 साल या उससे कम है या अभियुक्त ने पहली बार अपराध किया है वह अपनी सजा कम करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सजा में सौदेबाजी कर सकता है। छोटे अपराधों में पीड़ित और अभियुक्त आपसी सामंजस्य से सौदेबाजी कर सकते हैं। अगर कोई आरोपी अपनी गलती स्वीकार करता है तो उसे कम सजा हो सकती है।