जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने धारा 144 लागू

सत्यमेव न्यूज/खैरागढ़. लोकसभा साधारण निर्वाचन की घोषणा होने के कारण लोकसभा निर्वाचन के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका को ध्यान में रखते हुये एवं निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्षतापूर्ण सम्पन्न कराने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रकांत वर्मा ने केसीजी में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. जारी आदेश अनुसार खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्र, धारदार हथियार लेकर नहीं घूमेगा. यह आदेश पुलिस, सी.आर.पी.एफ., एस.ए.एफ. तथा कानून व्यवस्था में लगे कर्मियों पर लागू नहीं होगा. इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा. रहेगा. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा एवं निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावशील रहेगा.