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जिले में बगैर अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ पायेंगे अधिकारी-कर्मचारी

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रकांत वर्मा ने आचार संहिता के दौरान अधिकारी-कर्मचारियों को बिना अनुमति के अवकाश पर नहीं जाने तथा मुख्यालय नहीं छोड़ने के लिये आदेश जारी किया है। उन्होंने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिला अधिकारियों की बैठक लेकर बताया कि राज्य में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सभी राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन हो गए है। सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को आदर्श आचार संहिता का अनिवार्यतः एवं कड़ाई से पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि समस्त अधिकारी-कर्मचारियों के सभी तरह के अवकाश पर नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 संपन्न होने तक प्रतिबंध रहेगा। अति आवश्यक होने पर कार्यालय प्रमुख एक दिवस का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे परंतु मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। एक दिवस से अधिक अवकाश स्वीकृति एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के लिये कार्यालय प्रमुख जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्राचार करेंगे साथ ही अवकाश के कारण के संबंध में अवकाश आवेदन के साथ प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जिला पंचायत सीईओ प्रेम कुमार पटेल ने बताया कि निर्वाचन में संलग्न सभी अधिकारी कर्मचारियों को आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का बारीकी से अध्ययन करने के निर्देश दिये गये हैं। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की प्रक्रिया दो चरणों में सम्पन्न होगी। संपत्ति विरूपण के तहत कार्यवाही प्रारम्भ हो गई है, राजनीतिक पोस्टर बैनर को निकालने की कार्यवाही की जा रही है। निर्वाचन की घोषणा के उपरांत निर्वाचन के परिणाम घोषित किये जाने तक विश्राम गृहों/विश्राम भवनों के कम से कम एक कक्ष निर्वाचन कार्य से संबंधित अधिकारियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। एडीएम ने बताया कि आयोग ने स्पष्ट किया है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर समारोह आयोजित किए जा सकते हैं लेकिन इनमें राजनीतिक प्रचार-प्रसार पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। समारोह में मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक जैसे राजनीतिक पदाधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं लेकिन उनका भाषण देशभक्ति, स्वतंत्रता सेनानियों की उपलब्धियों और प्रेरणादायक विचारों तक सीमित रहेंगे। किसी भी नई योजना की घोषणा या राजनीतिक प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं होगी। संबंधित पदाधिकारी अपने गृह जिले या निर्वाचन क्षेत्र से बाहर अन्य स्थानों पर समारोह में भाग ले सकते हैं ऐसे राजनीतिक पदाधिकारी जो चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में अतिथि के रूप में शामिल नहीं हो सकेंगे। गणतंत्र दिवस पर शासन की प्रचलित योजनाओं की झांकियां प्रस्तुत की जा सकती हैं लेकिन इनमें किसी भी राजनीतिक प्रतिनिधि के चित्र नहीं लगाए जाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं बशर्ते इनमें राजनीतिक प्रचार शामिल न हो। जिन पंचायतों और नगरीय निकायों में निर्वाचन संपन्न नहीं होगा वहाँ के निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने कार्यालय में ध्वजारोहण कर सकेंगे। सभी समारोहों में आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। बैठक में डीएफओ आलोक तिवारी, अपर कलेक्टर सुरेन्द्र कुमार ठाकुर, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती सुमन राज व एसडीएम खैरागढ़ टंकेश्वर प्रसाद साहू सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

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