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छुईखदान अस्पताल में महिला से लूट करने वाले आरोपी युवक को 3 साल का करावास

सत्यमेव न्यूज/खैरागढ़. छुईखदान न्यायालय में दो साल पहले सामुदायिक स्वास्थ केंद्र छुईखदान में महिला से लूटपाट करने वाला आरोपी को 03 साल कारावास एवं 2 हजार रूपयें अर्थदंड से दंडित किया गया. ज्ञात हो कि 8 नवम्बर 2022 को सामुदायिक स्वास्थ केंद्र छुईखदान में अपने ससुर को इलाज लेकर आये 45 वर्षीय महिला के साथ अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अपने आप को हॉस्पिटल का कर्मचारी बताकर मदद करने के बहाने हॉस्पिटल के बाथरूम में मारपीट कर महिला के कान में पहने दो नग सोने के गहने को आरोपी द्वारा लूट कर भाग गया था. जिसकी रिपोर्ट पीड़ित महिला ने थाना छुईखदान में करायी थी जिस पर धारा 394 पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया. विवेचना दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर मामले के आरोपी होरीराम पिता नारद गोंड़ उम्र 36 साल निवासी छुईखदान के विरुद्ध अपराध साक्ष्य पाए जाने से महिला से लूटी गई सोने के गहने को आरोपी से बरामद कर आरोपी को दिनांक 9 नवम्बर 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया गया था. मामले का विचारण जेएमएफसी न्यायालय छुईखदान में चल रहा था जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी संजुलता देवांगन के द्वारा विचारण पश्चात आरोपी होरीराम को दोष सिद्ध पाए जाने आईपीसी की धारा 394 के तहत 03 साल कारावास व 2 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है. मामले की विवेचना निरीक्षक जितेन्द्र बंजारे थाना प्रभारी छुईखदान के द्वारा किया गया था. शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुनील कुमार राठौर ने पैरवी की.

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