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KCG

कांचरी स्कूल में विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन

खैरागढ़. अध्यक्ष सुषमा सावंत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के निर्देश व सचिव हेमंत कुमार रात्रे एवं तालुक विधिक सेवा समिति खैरागढ़ द्वारा शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल कांचरी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चन्द्र कुमार कश्यप उपस्थित थे जिन्होंने शिविर को संबोधित करते हुये कहा कि किसी भी मनुष्य को सफल या असफल बनाने में समय का सबसे बड़ा हाथ होता है। सफलता रातों-रात नहीं मिलती बल्कि इसके लिए सालों लग जाते हैं। मेहनत, लगन और परिश्रम ही सफलता की कुंजी को प्राप्त करने का अहम माध्यम है। जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को धैर्यवान होना चाहिए। कभी-कभी अधीरता ही हमारी असफलता का कारण बन जाती है। श्री कश्यप ने आगे बताया कि कमेंट करना, पीछा करना, अश्लील इशारे करना, आंख मारना, फुल फेंकना, इच्छा के विरुद्ध आई लव यू बोलना यह सभी महिलाओं के छेड़छाड़ के मामले के अंतर्गत आते हैं जिसके अंतर्गत 3 साल तक की सजा हो सकती है साथ ही छेड़छाड़ के मामले साबित होने पर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। आज हर बच्चे की सुरक्षा पूरे समाज के साथ-साथ उसकी खुद की जिम्मेदारी भी है। बच्चों की सुरक्षा की दिशा में मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी, यौन उत्पीड़न, यौन शोषण व पोर्नाेग्राफी जैसे अपराधों को रोकने के लिए पॉक्सो एक्ट पर आधारित विषय तैयार की गई। 18 साल के कम उम्र के बच्चों के किसी भी प्रकार का यौन व्यवहार इस कानून के दायरे में आता है। यह कानून लड़के व लड़कियों को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है साथ ही श्री कश्यप ने टोनही प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, छात्रों के अधिकार सहित मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक गर्ग ने मोटरयान अधिनियम के संबंध में बताते हुए कहा कि जिस प्रकार की आप गाड़ी चलाते हैं उसी प्रकार के लाइसेंस की जरूरत आपको पड़ती है साथ ही गाड़ी का बीमा फिटनेस परमिट भी होना चाहिए। बीमा होने का फायदा यह होता है कि किसी भी दुर्घटना का मुआवजा गाड़ी की टूट-फूट, चोरी आदि के मामले में बीमा होने से संबंधित का मुआवजा बीमा कंपनी द्वारा वाहन की जाती है और नहीं होने से पूरा भार गाड़ी मालिक के ऊपर आता है साथ ही वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सटॉर्शन के माध्यम से होने वाली ठगी के प्रति छात्रों को जागरूक किया गया। पैरालीगल वालेंटियर गोलूदास साहू ने निःशुल्क विधिक सहायता, नालसा टोल फ्री नंबर 15100, महिला हेल्पलाइन नंबर 181, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, साइबर फ्रॉड ठगी शिकायत नंबर 1930 आदि के संबंध में बताया। आगे छात्र-छात्राओं ने अपने शंका समाधान के लिए डीजे श्री कश्यप के समक्ष प्रश्न रखा जिसका समाधान छात्रों को बताया गया।

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