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खुलेआम नियमों की अनदेखी: स्थगन आदेश को ठेंगा दिखा कर अवैध रूप से किया जा रहा सोलर प्लांट का निर्माण

सत्यमेव न्यूज़ खैरागढ़. नियमों की अनदेखी कर व प्रशासनिक स्थगन आदेश को ठेंगा दिखा कर अवैध रूप सोलर प्लांट का निर्माण कार्य किया जा रहा। खबर हैं कि जिले में अवैध निर्माणकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं और प्रशासन के आदेश की जिले में खुले आम अवहेलना हो रही हैं। ज्ञात हो कि कृषि जमीन पर नगर निवेश से बिना अनुमति सोलर प्लांट खड़े करने को लेकर एसडीएम के तत्काल काम रोकने संबंधी आदेश को निर्माण कंपनी ठेंगा दिखा रही है। छुईखदान विकासखंड के ठंडार में 7 अलग-अलग खसरो मे बटी लगभग 54 एकड़ जमीन मे राजधानी के एक उद्योगपति द्वारा सोलर उर्जा प्लांट लगाया जा रहा है जिसका काम भी लगभग आधा से ज्यादा हो गया है। प्रशासन को कृषि भूमि को बिना डायवर्सन कराए उद्योग स्थापना की जानकारी बाद मामले की पड़ताल करने पहुॅचे आरआई और हल्का पटवारी ने स्पष्ट तौर पर अपने प्रतिवेदन में कहा कि एसआरवी सोलर ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सुरेंद्र पिता श्रीचंद जैन तेलीबांधा रायपुर द्वारा अपनी निजी जमीन पर सोलर ऊर्जा प्लांट लगाने का काम किया जा रहा है जो लगभग पूरा होने वाला है। खबर ये भी है कि डायरेक्टर के द्वारा काम को लगभग 50 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। उन्होने अपने प्रतिवेदन मे इस बात का विशेष तौर से उल्लेख किया है कि निर्माण पूर्व डायरेक्टर ने नगर निवेश से कृषि भूमि को व्यावसायिक प्रयोजन के लिए डायवर्टेड नही कराया है। नगर निवेश के प्लान मुताबिक ठंडार ग्रीन लैंड के रूप मे चिंहित है जहाँ कृषि के अलावा अन्य किसी व्यवसाय के लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है।

पता चला है कि एसआरवी सोलर ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड ने 2002 मे राजपत्र मे प्रकाशित कंडिका 11 जिसमे उर्जा प्लांट के लिए किसी प्रकार अनुमति लेने की आवश्यकता नही है उसे सामने रखकर निर्माण कराया है जबकि प्रदेश की 2017-27 के सौर उर्जा नीति की कंउिका 9 ब मे स्पष्ट उल्लेख है कि सौर उर्जा बिजली उत्पादन संयंत्र की स्थापना को लेकर वैधानिक स्वीकृति व अनुमति लेने की जिम्मेदारी परियोजना विकासकर्ता की होगी लेकिन यहॉ प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुरेंद्र जैन ने किसी तरह का अनुमति नहीं ली और बिना स्वीकृति अनुमति के निवेश क्षेत्र मे ग्रीन लेंड के रूप मे चिंहित कृषि भूमि पर अवैध रूप से सोलर प्लांट का काम कर रहा है। अपने स्वामित्य की कृषि भूमि खसरा नंबर 117/1, 118/1, 129/1, 129/2, 132/1, 132/2 और 132/3 कुल सात रकबा की कुल जमीन 23.177 हेक्टेयर जो लगभग 54 एकड़ है उस जमीन पर सोलर ऊर्जा प्लांट स्थापित कर रहा है। प्लांट स्थापित करने से पहले कृषि भूमि को अन्य प्रयोजन के लिए किसी प्रकार का व्यपर्तन नहीं कराया गया जिससे शासन को राजस्व की हानि होगी। छुईखदान एसडीएम ने आरआई व हल्का पटवारी से संयुक्त जांच प्रतिवेदन मिलने के बाद 31 मई को ही तत्काल काम रोकने स्थगन आदेश जारी कर दिया लेकिन मौके पर उनके आदेश की अवहेलना करते हुए एसआरवी द्वारा निर्बाध काम कराया जा रहा है।

जहां सोलर प्लांट बन रहा है वह कृषि भूमि है। कृषि भूमि पर सोलर प्लांट स्थापित करने से पहले भूमि स्वामी के द्वारा डायवर्सन नहीं कराया गया है। पता चलते ही स्थगन आदेश जारी कर दिया है। नियमानुसार उचित कारवाई होगी।

रेणुका रात्रे, एसडीएम छुईखदान-गंडई

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