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कलेक्टर की अनुमति बिना जिले के अधिकारी कर्मचारी को नहीं मिलेगा अवकाश

सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. छत्तीसगढ़ राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद जिला स्तर पर तथा जिले के अंतर्गत समस्त शासकीय एवं राज्य शासन के विभागीय इकाईयों, उपक्रमों के अमले के अवकाशों की स्वीकृति हेतु जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को आगामी आदेश तक अधिकृत किया गया है की कोई भी जिला स्तरीय अधिकारी- कर्मचारी बिना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के पूर्व अनुमति अवकाश पर नहीं रहेंगे तथा यह भी निर्देशित किया गया है कि अगर कोई भी अधिकारी- कर्मचारी 07 दिवस से अधिक अवधि के लिये अवकाश पर प्रस्थान करते हैं तो इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दी जायेगी. जिले के सभी विभाग प्रमुखो को उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने निर्देशित किया गया है.

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