Advertisement
Untitled design
Untitled design
previous arrow
next arrow
KCG

कलेक्टर ने सभा, रैली एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रो के प्रयोग के संबंध में जारी किया दिशा-निर्देश

सत्यमेव न्यूज/खैरागढ़. जिला दण्डाधिकारी ने सभा, रैली एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रो के प्रयोग के संबंध में जारी किया दिशा-निर्देश लोकसभा साधारण निर्वाचन को ध्यान में रखते कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रकांत वर्मा ने जिला-केसीजी जिले में बिना अनुमति कोई सभा के आयोजन, रैली निकालने एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग को प्रतिबंधित किया है. लोकसभा साधारण निर्वाचन के दौरान निर्वाचन प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से लाउडस्पीकर के लिये प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक उपयोग किये जाने की अनुमति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (अतिरिक्त कलेक्टर) से जारी किया जावेगा. इस कार्य के लिये बंशीलाल अग्रवाल, सहायक ग्रेड-02 संलग्न जिला कार्यालय (वरिष्ठ लिपिक शाखा प्रभारी) एवं प्रेमलाल साहू लेखापाल, संलग्न जिला निर्वाचन कार्यालय, जिला-खैरागढ़ छुईखदान-गंडई की ड्यूटी लगाई गई है. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

Satyamev News

आम लोगों की खास आवाज

Related Articles

Back to top button

You cannot copy content of this page