सोशल मीडिया में युवती का अश्लील फोटो वायरल करने वाला सरफिरा आशिक हुआ गिरफ्तार

आरोपी द्वारा फोटो वायरल करने में इस्तेमाल हुआ मोबाइल जप्त
महिला संबंधी मामले में खैरागढ़ पुलिस ने की त्वरित कार्यवाही
सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. सोशल मीडिया में युवती की अश्लील और आपत्तिजनक फोटो वायरल करने वाला सरफिरा आशिक गिरफ्तार हुआ है. मामले में प्रार्थिया ने खैरागढ़ थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई हैं, युवती के मुताबिक विगत कुछ दिनों से आरोपी अर्पित राय गलत नीयत से लगातार उसका पीछा करता रहा है और उसकी प्राइवेट फोटो को उसके पिताजी के मोबाइल में सोशल मीडिया व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया. युवती के अनुसार उसके बारे में गलत जानकारी देकर उसकी पढ़ाई छुड़वाने एवं घर बैठने के लिए यह सब कृत्य आरोपी ने किया है. प्रार्थिया के आवेदन के आधार पर आरोपी अर्पित राय पिता जयकुमार राय उम्र 21 साल निवासी वार्ड नंबर 19 विद्यासागर चौक बरईहा मरवाही जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के विरुद्ध थाना खैरागढ़ में धारा 354 (घ) भारतीय दंड संहिता, 67A आईटी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया हैं और अपराध की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुये एसपी अंकिता शर्मा के निर्देशन में एएसपी नेहा पांडेय, एसडीओपी खैरागढ़ लालचंद मोहले के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राजेश देवदास के नेतृत्व में आरोपी की धर पकड़ के लिए एक विशेष टीम गठित की गई. खैरागढ़ में अपराध पंजीबद्ध होने की जानकारी होने से आरोपी अपने घर से फरार था, जिसे लगातार तकनीकी शाखा के सहयोग से संदेही मोबाइल नंबरों के मुव्हमेंट पर नजर रखी जा रही थी और अंततः 4 दिसम्बर को मरवाही में आरोपी के संभावित स्थान होने की पुष्टि उपरांत दबिश देकर उसे पुलिस हिरासत में लिया गया और थाना लाकर पूछताछ की गई, जिसके बाद आरोपी ने युवती का अश्लील फोटो सोशल मीडिया व्हाट्सएप के माध्यम से उसके पिताजी के मोबाइल में भेजना स्वीकार किया. अश्लील फोटो भेजने में इस्तेमाल किये मोबाइल फोन को पुलिस ने जप्त किया.
नशीला पदार्थ पिलाकर आरोपी कर रहा था युवती का शोषण
पीड़िता के बयान के अनुसार आरोपी युवक युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करता था.
इस जानकारी के बाद पुलिस ने धारा 164 सीआरपीसी के कथन में माननीय न्यायालय में दर्ज कराया कि आरोपी द्वारा नशीले पदार्थ पिलाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म कर मारपीट किया है जिसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध मामला में धारा 376(2)(ढ), 323 भारतीय दंड संहिता की पृथक से अपराध धाराएं जोड़ी गई है. पुलिस ने आरोपी अर्पित राय पिता जयकुमार राय उम्र 21 साल निवासी वार्ड नंबर 19 विद्यासागर चौक बरईहा मरवाही जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही (छ.ग.) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश कर जेल भेजा हैं. कार्यवाही में टीआई राजेश देवदास, एएसआई प्रकाश सोनी, एएसआई साइबर सेल टैलेश सिंह, आरक्षकगण लक्ष्मण साहू, प्रदीप यादव, मणिशंकर वर्मा, प्रदीप कुमार धनकर, विजय कुर्रे एवं जिला तकनीकी शाखा का सराहनीय योगदान रहा.
प्रार्थिया युवती की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था, आरोपी के विरुद्ध अपराध व सबूत पाये जाने के बाद उसकी गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में उसे जेल भेजा गया हैं.
राजेश देवदास
थाना प्रभारी खैरागढ़