नाबालिग को भगाकर ले जाने वाला आरोपी दो साल बाद हुआ गिरफ्तार

सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. खैरागढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका को भगाकर ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. जानकारी अनुसार बालिका के परिजनों ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिक पुत्री 11 अक्टूबर 2021 की सुबह 10 बजे घर से स्कूल जाने निकली है जो अब तक घर नहीं लौटी है. आसपास व रिश्तेदारों में पता करने पर भी कहीं पता नहीं चला. गुम नाबालिग बालिक होने से किसी अज्ञात आरोपी के द्वारा वैध संरक्षण से बिना सूचना के बहला फुसलाकर ले जाने की आशंका पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध आईपीसी की धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुये एसपी अंकिता शर्मा एवं एएसपी नेहा पाण्डेय के निर्देशन तथा एसडीओपी लालचंद मोहले के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी खैरागढ़ राजेश देवदास के नेतृत्व में गुम अपहृता की पता साजी करने टीम गठीत दीगर प्रांत सूरत गुजरात रवाना किया गया जहां लोकेशन नहीं मिला.
अपहृता एवं अज्ञात आरोपी का तलाश लगातार किया जा रहा था और दो साल बाद बुधवार 14 जून को थाना खैरागढ़ परिसर में आरोपी संतोष वर्मा पिता केजूराम वर्मा उम्र 21 वर्ष निवासी सांकरा थाना गातापार जिला केसीजी के कब्जे से नाबालिग को बरामद किया गया और थाना खैरागढ़ लाकर नाबालिग का महिला अधिकारी से धारा 161 जाफौ के तहत कथन लेखबद्ध किया गया. अपहृता के कथन पर आरोपी के विरूद्ध आईपीसी की धारा 366(क), 376(2)(ढ) व 4, 6 पॉक्सो एक्ट जोडक़र कार्यवाही की गई जिसके बाद नाबालिग को सकुशल परिजनों को सौंप दिया गया. प्रकरण के आरोपी संतोष वर्मा से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार किाय जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर ज्युडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. उक्त कार्यवाही में थाना खैरागढ़ स्टाफ सउनि प्रकाश सोनी, प्रआर गिरीश कुमार निषाद, आरक्षक प्रदीप यादव व महिला आरक्षक धनेश ठाकुर का सराहनीय योगदान रहा.