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बिना अनुमति खैरागढ़ में डीजे बजाना पड़ा महंगा, साउंड सिस्टम जप्त आरोपी पर अर्थदंड

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत केसीजी पुलिस ने एक और सख्त कार्रवाई करते हुए बिना अनुमति तेज आवाज में डीजे बजाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार 25 अप्रैल 2026 की रात लगभग 11:05 बजे थाना खैरागढ़ क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 19 टिकरापारा में एक शादी समारोह के दौरान अत्यधिक तेज ध्वनि में डीजे धुमाल बजाए जाने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच की। जांच में पाया गया कि वार्ड क्रमांक 17 दाऊचौरा निवासी आदित्य सारथी (23 वर्ष) द्वारा बिना वैध अनुमति के तेज आवाज में डीजे संचालित किया जा रहा था। इस पर पुलिस ने छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम की धारा 4 एवं 15 के तहत कार्रवाई करते हुए डीजे/धुमाल साउंड सिस्टम जप्त कर लिया। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां उसे अर्थदंड से दंडित किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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