सत्यमेव न्यूज रायपुर. छत्तीसगढ़ में पंचायत और निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों का ऐलान किये जाने के बाद से अब पूरे प्रदेश में आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता लगने के साथ ही कई चीजों पर पाबंदी भी लग गई है। निर्वाचन आयोग के अनुसार छत्तीसगढ़ के निकाय और पंचायत चुनाव चार चरणों में कराए जाएंगे। पंचायत चुनाव तीन चरण में और निकाय चुनाव एक चरण में संपन्न कराया जाएगा।राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश के पंचायतों में 17, 20 और 23 फरवरी को मतदान किए जाएंगे। जबकि नगरीय निकायों में 11 फरवरी को मतदान होगा। वहीं, पंचायतों के लिए मतगणना 18, 21 और 24 फरवरी को होगा और निकाय चुनाव के लिए मतगणना 15 फरवरी को किए जाएंगे। बात करें नामांकन प्रक्रिया की तो नगरीय निकायों में 22 तारीख से सूचना का प्रकाशन होगा। उसी दिन से नमांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 28 तक नामांकन जमा किए जाएंगे। 31 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं।बता दें कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव EVM से ही होंगे। जबकि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। इसे लेकर राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। जिसमें मतपत्र का प्रावधान विलोपित कर EVM से चुनाव कराने के संशोधित प्रावधान लागू किए गए हैं। दरअसल, प्रदेश में पिछला नगरीय निकाय चुनाव साल 2019 में बैलेट पेपर से हुआ था, जबकि उससे पहले 2014 में EVM से ही चुनाव कराए गए थे। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बैलेट पेपर की व्यवस्था लागू की गई थी। ऐसे में EVM वाले प्रावधान वापस जोड़े गए हैं। प्रदेश के 14 नगर निगम में से 10 निगम, 54 नगर पालिका में से 47 पालिकाओं और 124 नगर पंचायतों में से 95 पंचायतों में चुनाव होगा। इसके अलावा प्रदेश के 11,669 ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा। इस बार पांच नगर निगमों में महिला महापौर चुनीं जाएंगी। इनमें रायपुर, कोरबा और बीरगांव में सामान्य वर्ग की महिलाएं चुनाव लड़ सकेंगी। जबकि रिसाली में अनुसूचित जाति और दुर्ग में अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला को महापौर के लिए चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा।