Advertisement
Uncategorized

गांजा बिक्री के आरोप में महिला को तीन माह के लिए भेजा गया जेल

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा की बिक्री करने के आरोप में एक महिला के विरुद्ध प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे तीन माह के लिए जेल भेज दिया है। दुर्ग संभागायुक्त एवं निरुद्धकर्ता प्राधिकारी सत्यनारायण राठौर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आदेश जारी किया है। इस कार्रवाई को क्षेत्र में अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ प्रशासन की सख्त मंशा के रूप में देखा जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक खैरागढ़-छुईखदान-गंडई द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया गया कि गंडई थाना क्षेत्र के महारापारा वार्ड क्रमांक 8 निवासी मेहरुन निशा पति इस्माइल खान अपने घर में अवैध रूप से गांजा रखकर उसकी बिक्री कर रही थी। पुलिस को लंबे समय से इसकी सूचना मिल रही थी जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए निगरानी बढ़ाई गई और जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्य जब्ती कार्रवाई तथा गवाहों के बयान में आरोपों की पुष्टि हुई। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि आरोपी महिला के खिलाफ पूर्व में भी इस प्रकार की शिकायतें सामने आई थीं जिससे क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार को बढ़ावा मिल रहा था। मामले की विस्तृत जांच के बाद प्रतिवेदन संभागायुक्त कार्यालय को भेजा गया। प्रकरण की समीक्षा करने के बाद दुर्ग संभागायुक्त सत्यनारायण राठौर ने आरोपी मेहरुन निशा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उसे तीन माह की अवधि के लिए केंद्रीय जेल दुर्ग में निरुद्ध करने का आदेश जारी किया। प्रशासन ने कहा है कि नशे के अवैध व्यापार में संलिप्त लोगों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके आसपास मादक पदार्थों की अवैध बिक्री या तस्करी से जुड़ी कोई गतिविधि दिखाई देती है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें ताकि समाज को नशामुक्त बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सके।

Satyamev News

आम लोगों की खास आवाज

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page