
शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू बिक्री पर स्वास्थ्य, खाद्य एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई
सत्यमेव न्यूज गंडई-पंडरिया। तंबाकू नियंत्रण अभियान के तहत गंडई क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण एवं प्रवर्तन कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि गत 22 जून को नवभारत समाचार पत्र में “शिक्षा संस्थानों के आसपास खुलेआम बिक रहा तंबाकू” शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया गया था। खबर के प्रकाशन के बाद प्रशासन हरकत में आया और संबंधित विभागों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध कदम उठाए। निरीक्षण के दौरान सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर 10 प्रकरणों में चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 2,200 रुपये का अर्थदंड वसूल किया गया। कार्रवाई के साथ ही तंबाकू विक्रेताओं को कोटपा अधिनियम के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई तथा भविष्य में कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। संयुक्त प्रवर्तन दल में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला नोडल अधिकारी डॉ.अनम फातिमा, औषधि निरीक्षक नवीन बघेल, पुलिस विभाग से उप निरीक्षक चंद्रशेखर साहू एवं प्रधान आरक्षक सियाराम ध्रुव शामिल रहे। कार्रवाई के दौरान विक्रेताओं को स्पष्ट रूप से बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित है तथा शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूर्णतः निषिद्ध है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों एवं छात्रावासों के 500 मीटर के दायरे में मादक पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित होने संबंधी जानकारी भी दी गई। स्वास्थ्य विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू अथवा अन्य प्रतिबंधित पदार्थों की बिक्री की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दें ताकि विद्यार्थियों और युवाओं के लिए सुरक्षित, स्वस्थ एवं नशामुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।
“स्कूलों के आसपास संचालित दुकानों को फिलहाल समझाइश देते हुए सीमित चालानी कार्रवाई की गई है। यदि समझाइश के बाद भी कोई दुकानदार प्रतिबंधित तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों का विक्रय करते पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान लगातार जारी रहेगा।”
डॉ.अनम फातिमा जिला नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम
