
आबकारी एक्ट के तहत 10 प्रकरण दर्ज
3 पर हुई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी
सत्यमेव न्यूज छुईखदान। होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से छुईखदान पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर आबकारी अधिनियम के तहत असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस टीम द्वारा कुल 10 प्रकरण दर्ज कर 10 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई वहीं 3 आरोपियों पर बीएनएसएस की धाराओं के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। अवैध शराब बिक्री के खिलाफ चलाए गए अभियान में रामेश्वर कुर्रे, उम्र 28 वर्ष, निवासी गभरा थाना छुईखदान के कब्जे से 3 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब कीमत 700 रुपये तथा 200 रुपये नगद जब्त कर अपराध क्रमांक 84/2026 धारा 34(1)ब आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। इसी प्रकार प्रीतम कुर्रे, उम्र 32 वर्ष, निवासी गभरा से 3 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमत 600 रुपये)एवं 200 रुपये नगद जब्त कर अपराध क्रमांक 85/2026 कायम किया गया। विनोद कुमार साहू, उम्र 29 वर्ष, निवासी कटंगीकला थाना खैरागढ़ के कब्जे से 10 पौवा देशी प्लेन शराब 2.700 बल्क लीटर कीमत 1200 रुपये एवं 200 रुपये नगद जब्त कर अपराध क्रमांक 86/2026 दर्ज किया गया। वहीं पुरुषोत्तम वर्मा, उम्र 35 वर्ष, निवासी कुकुरमुड़ा, थाना छुईखदान से 10 पौवा देशी प्लेन शराब 2.340 बल्क लीटर कीमत 1040 रुपये तथा 160 रुपये नगद जब्त कर अपराध क्रमांक 87/2026 पंजीबद्ध किया गया। सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करते पाए गए केशव जंघेल, उम्र 24 वर्ष, निवासी खपरीदरबार, थाना छुईखदान तथा योगेश वर्मा, उम्र 23 वर्ष, निवासी बोरी, थाना खैरागढ़ के विरुद्ध क्रमशः अपराध क्रमांक 88/2026 एवं 89/2026 धारा 36(च)1 आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के आरोप में सुमित निषाद, उम्र 21 वर्ष, निवासी टिकरीपारा छुईखदान; इमरान खान, उम्र 29 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 09 कनक नगर छुईखदान; गौतम निषाद, उम्र 34 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 09 कनक नगर छुईखदान तथा प्रकाश निषाद, उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड नं. 14 टिकरीपारा छुईखदान के विरुद्ध अपराध क्रमांक 90/2026 से 93/2026 तक धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। साथ ही रामेश्वर कुर्रे, प्रीतम कुर्रे तथा अमन चंद्राकर, उम्र 20 वर्ष, निवासी कुर्मीपारा छुईखदान के विरुद्ध इस्तगासा क्रमांक 17/33/2026, 18/34/2026 एवं 19/35/2026 के तहत धारा 170/126, 135(3) बीएनएसएस के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि होली पर्व के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा शराब से संबंधित अपराधों पर नियंत्रण हेतु आबकारी अधिनियम एवं प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।