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सुरक्षित बचपन अभियान : सीजेएम निधि शर्मा ने छात्राओं को दी कानूनी जानकारी

खैरागढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के अध्यक्ष विजय कुमार होता के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति खैरागढ़ द्वारा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खैरागढ़ में सुरक्षित बचपन अभियान के तहत विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीजेएम निधि शर्मा ने की। शिविर में एडीपीओ देवेंद्र ध्रुव, वरिष्ठ अधिवक्ता घम्मन साहू, अधिवक्ता संदीप दास वैष्णव, प्राचार्य कमलेश्वर सिंह, पीएलवी गोलू दास साहू सहित शिक्षकगण एवं न्यायालयीन कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के तैलचित्र पर दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर सीजेएम निधि शर्मा ने छात्राओं को पॉक्सो एक्ट एवं गुड टच-बैड टच की जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों एवं सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के शोषण या अनुचित व्यवहार की स्थिति में बिना डरे अपने माता-पिता अथवा विश्वसनीय व्यक्ति को इसकी जानकारी दें। उन्होंने छात्राओं को जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर उसे हासिल करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। साथ ही छात्राओं की जिज्ञासाओं एवं कानूनी सवालों का समाधान भी किया। एडीपीओ देवेंद्र ध्रुव ने बाल विवाह निषेध अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया कि लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़कों की 21 वर्ष निर्धारित है। इससे कम उम्र में विवाह करना या करवाना कानूनन अपराध है। वरिष्ठ अधिवक्ता घम्मन साहू ने मोटर वाहन अधिनियम, सड़क दुर्घटनाओं के कारणों, यातायात नियमों एवं वाहन बीमा के महत्व पर प्रकाश डाला वहीं अधिवक्ता संदीप दास वैष्णव ने टोनही प्रताड़ना तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के संबंध में जानकारी दी। पीएलवी गोलू दास साहू ने नि:शुल्क विधिक सहायता एवं नालसा की टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में विस्तार से बताया।कार्यक्रम का संचालन पीएलवी गोलू दास साहू ने किया तथा आभार प्रदर्शन विद्यालय के प्राचार्य कमलेश्वर सिंह ने किया। शिविर के माध्यम से छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा एवं सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक किया गया।

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