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अपराध

बलात्कार के आरोपी चार युवकों को आजीवन कारावास की सजा

अपर सत्र न्यायधीश श्री कश्यप ने सुनाई सजा

सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. अपर सत्र न्यायालय ने बलात्कार के आरोपी चार युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जानकारी अनुसार साल्हेवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत सुदूर वनांचल में बसे ग्राम सरोधी में युवती के साथ गांव के चार आरोपियों ने बलात्कार का जघन्य अपराध व कृत्य किया था, मामले की सुनवाई खैरागढ़ स्थित अपर सत्र न्यायालय में चल रही थी. प्रकरण में दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश श्री चंद्रकुमार कश्यप ने मामले में दोषी पाये गये आरोपी युवक तेजचंद पिता मनीराम धुर्वे 19 वर्ष, सिताराम पटेल पिता रामकिशन 19 वर्ष, आनंद राम यादव उर्फ अनकू पिता राम यादव 20 वर्ष व मयाराम पटेल पिता चौकी मरार 20 वर्ष सभी निवासी ग्राम सरोधी थाना साल्हेवारा को आईपीसी की धारा 376 (घ), 366, 506 (34) के तहत दोषी पाते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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