
कक्षा पहली से दसवीं तक के पात्र विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ
पात्र परिवारों के प्रमाण पत्र बनवाने और व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश
खैरागढ़। अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत परिवारों के बच्चों को प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक व्यवसाय प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने जिले के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों और प्रधानपाठकों को पात्र विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र बनवाने तथा इस सुविधा का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशानुसार प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति के कंपोनेंट–II के अंतर्गत कक्षा पहली से दसवीं तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अन्य वर्गों के अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत परिवारों के पात्र विद्यार्थियों को लाभ दिया जाना है। इसके लिए अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण पत्र को जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र की तरह संबंधित अनुविभागीय अधिकारी अथवा तहसीलदार के स्तर से ऑनलाइन जारी करने की व्यवस्था की गई है। चिप्स द्वारा प्रमाण पत्र का प्रारूप तैयार कर ऑनलाइन सेवा शुरू कर दी गई है।प्रमाण पत्र बनवाने के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी अथवा तहसीलदार कार्यालय के लोक सेवा केंद्र में आवेदन किया जा सकता है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 10 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। साथ ही प्रमाण पत्र के प्रारूप में सरपंच अथवा पार्षद से सत्यापन तथा पटवारी के हस्ताक्षर प्राप्त कर आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने खैरागढ़ एवं छुईखदान के विकासखंड शिक्षा अधिकारियों तथा प्राथमिक, मिडिल, हाई एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों के संस्था प्रमुखों को अपने क्षेत्र के पात्र विद्यार्थियों के परिवारों को इस सुविधा की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। विद्यालयों को पात्र विद्यार्थियों के लिए आवश्यक व्यवसाय प्रमाण पत्र बनवाना सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके।
