
सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले के 93 पात्र हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान का लाभ दिया जाएगा। योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने जिले के बैंकर्स को निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित के प्रभारी अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत लघु उद्योग एवं व्यापार से संबंधित प्रकरण बैंकों के माध्यम से स्वीकृत कराए जाते हैं तथा निगम द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। ऋण की इकाई लागत की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। योजना के तहत किराना, मनिहारी, कपड़ा दुकान, नाई-सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, फैंसी स्टोर, मोटर मैकेनिक, साइकिल मरम्मत, टीवी रेडियो मोबाइल रिपेयरिंग, मुर्गी पालन, बकरी पालन, सब्जी व्यवसाय, दोना पत्तल निर्माण, लघु एवं कुटीर उद्योग सहित स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य व्यवसायों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का लाभ लेने के इच्छुक पात्र आवेदक ऋण प्रकरण तैयार कर अनुशंसा सहित कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में प्रस्तुत कर सकते हैं। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।
