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पीसीपीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की महती बैठक संपन्न

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 तथा नियम 1996 के अंतर्गत जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और पंजीकृत संस्थाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आशीष शर्मा ने जिले में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं की अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की। समिति के समक्ष प्राप्त आवेदनों के नवीनीकरण तथा संशोधन संबंधी प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा करते हुए आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया। बैठक में यह भी बताया गया कि निजी संस्थाओं में सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध होने से जिले के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को काफी राहत मिलेगी। इससे मरीजों को जांच के लिए अन्य जिलों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और स्थानीय स्तर पर ही सुविधा मिल सकेगी। बैठक के दौरान अधिनियम के तहत प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर चंद्रवाल ने संबंधित शिकायतों की गंभीरता से जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही जिला स्तरीय निरीक्षण एवं निगरानी दल को सभी पंजीकृत केंद्रों का प्रत्येक तीन माह में नियमित तथा औचक निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेम कुमार पटेल, जिला जनसंपर्क अधिकारी राजेश नेताम, जिला अभियोजन अधिकारी देवेंद्र ध्रुव, सामाजिक कार्यकर्ता डॉ.प्रशांत झा, सामाजिक कार्यकर्ता राजेश्वरी अग्रवाल, कानूनी सलाहकार सुबोध पाण्डे, नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी डॉ.मनीष बघेल, सहायक नोडल अधिकारी डॉ.बोधन सिंह सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

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