Advertisement
IMG-20241028-WA0001
IMG-20241028-WA0002
previous arrow
next arrow
KCG

नाबालिक को बहला फुसलाकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी युवक को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़. नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर उसका दैहिक शोषण करने वाले आरोपी युवक को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा न्यायालय ने सुनाई है। जिरह के बाद सोमवार 16 दिसंबर को खैरागढ़ विशेष अपर सत्र न्यायाधीश चंद्र कुमार कश्यप ने सजा सुनाई। न्यायालय से सजा की सुनवाई के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर खैरागढ़ उपजेल सलोनी भेज दिया गया है। जानकारी अनुसार जिले के गंडई थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते साल 6 फरवरी 2023 को महज 13 वर्ष 10 माह 3 दिन की नाबालिक बालिका अचानक अपने घर से गायब हो गई। परेशान परिजनों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वह कहीं नहीं मिली। थक हारकर परिजन 12 फरवरी 2023 को गंडई पुलिस थाना रिपोर्ट दर्ज करने पहुंचे। पुलिस ने मामले में जांच कार्रवाई प्रारंभ की और नाबालिक बालिका को सकुशल 15 फरवरी 2023 को बरामद कर 20 वर्षीय आरोपी युवक ऋषभ यादव पिता पूरन यादव निवासी ग्राम दूसेरा (देवारभाट) थाना मुजगन रायपुर को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा आरोपी एवं नाबालिक पीड़िता से पूछताछ के बाद पता चला कि आरोपी युवक ऋषभ ने नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर और शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ लगातार दैहिक शोषण किया। इसके बाद पुलिस ने मामले में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया और न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई हुई। विद्वान न्यायाधीश चंद्र कुमार कश्यप ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपराध धारा 363, 366 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 (पाक्सो एक्ट) के तहत आरोपी युवक को दोषी पाया और कहा कि नाबालिकों के साथ इस तरह का अपराध गंभीर व अक्षम्य है। सभ्य समाज में इस तरह के अपराधों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। पीड़ित पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ज्ञान दास बंजारे ने पैरवी की।भारतीय दंड संहिता की धारा 363 व 366 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3/4 के अपराध के लिए न्यायाधीश ने क्रमशः 7 वर्ष 10 वर्ष एवं 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा क्रमशः 1000/-, 1000/- एवं 3000/- रुपए के जुर्माने से आरोपी को दंडित किया है। जुर्माने की रकम नियत तिथि तक वसूल नहीं होने पर क्रमशः 2 माह, 1 माह, 1 माह एवं 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई है।

Advertisement
Advertisement

Satyamev News

आम लोगों की खास आवाज

Related Articles

Back to top button

You cannot copy content of this page