चेक बाउंस मामले में आरोपी को भेजा गया जेल

4 लाख रूपये के अर्थदंड से भी किया दंडित

सत्यमेव न्यूज़ खैरागढ़. चेक बाउंस मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को जेल भेज दिया है वहीं उसे 4 लाख रूपये के अर्थदंड भी दंडित किया गया है। जानकारी अनुसार वर्ष 2023 में प्रार्थी गजेंद्र वर्मा पिता आत्माराम निवासी पासलखैरा के द्वारा अछोली निवासी जगन्नाथ वर्मा के साथ करीब 3 लाख 75 हजार रुपये का लेनदेन किया था और रुपये वापसी के लिये जगन्नाथ वर्मा के द्वारा 16 जून 2023 को गजेंद्र को चेक जारी किया गया था। उक्त चेक के बाउंस होने के बाद गजेंद्र वर्मा के द्वारा 26 अगस्त 2023 को जेएमएफसी न्यायालय खैरागढ़ में न्याय पाने परिवाद प्रस्तुत किया गया था जिस पर न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 680/2023 दर्ज किया गया जिसके बाद मामले का विचारण जेएमएफसी न्यायालय खैरागढ़ जारी रहा। उक्त मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खैरागढ़ पीठासीन अधिकारी गुरू प्रसाद देवांगन के द्वारा विचारण पश्चात 22 अगस्त 2024 को आरोपी जगन्नाथ वर्मा पिता नाथू वर्मा उम्र 55 साल निवासी अछोली तहसील खैरागढ़ को दोषी पाये जाने पर धारा 138 परक्राम्य अधिनियम के तहत 01 साल साधारण कारावास व 4 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। परिवादी की ओर से अधिवक्ता सैय्यद अल्ताफ़ अली ने पैरवी की।