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अपराध

अवैध कबाड़ी के विरूद्ध कार्यवाही कर डेढ़ लाख से अधिक का सामान किया जप्त

सत्यमेव न्यूज़ खैरागढ़. अवैध कबाड़ी के विरूद्ध जिला पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही में अलग-अलग रूट पर जा रहे दो वाहनों को पकड़कर लगभग डेढ़ लाख से अधिक का कबाड़ सामान जप्त किया गया है। जानकारी अनुसार एसपी त्रिलोक बंसल के निर्देश तथा एएसपी नेहा पाण्डेय व एसडीओपी लालचंद मोहले के मार्गदर्शन में चोरी की

घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं अवैध गतिविधियों पर नजर बनाकर अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। रविवार 6 अक्टूबर को पेट्रोलिंग के दौरान खैरागढ़ पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि एक बारह चक्का ट्रक क्र.एमएच 40 सीडी 4563 एवं एक 407 पीकप में लोहे का टिन व तार सहित कबाड़ी सामान भरा हुआ है जो जालबांधा एवं बाजार अतरिया की ओर जा रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी खैरागढ़ जितेन्द्र बंजारे के नेतृत्व में थाना खैरागढ़ से अलग-अलग दो टीम बनाकर रवाना किया गया और ईतवारी बाजार तिराहा के पास नाकाबंदी कर बारह चक्का ट्रक को तथा बीबीसी पेट्रोल पंप के पास अमलीपारा में पीकप क्र.सीजी 07 सीए 7777 को रोक कर चेक किया गया जहां ट्रक में कबाड़ सामाग्री सायकल, ड्रम, लोहे का रॉड, तेल टीना एवं अन्य कबाड़ सामान भरा हुआ मिला जिसके संबंध में ट्रक ड्रायवर श्याम कांत पाण्डेय एवं हेलफर हीरा सिंह मार्कण्डे से पूछताछ किया गया तथा नोटिस देने पर कबाड़ सामान के संबंध में कोई वैद्य कागजात नहीं होना बताया गया। कबाड़ी सामान को वजन कराने पर 4920 किलोग्राम निकला कीमत 70 हजार रुपये थी। दूसरी ओर पीकप में 5030 किलोग्राम कबाड़ी लोहे का सामान मिला जिसकी कीमत 90 हजार रुपये थी। पिकप के ड्राइवर साबिर मेमन एवं हेल्फ़र जयप्रकाश सिंह भी कबाड़ सामान को लेकर कोई वैध कागजात नहीं दिखाये। बिना कागजात कबाड़ सामान परिवहन करते पाये जाने पर दोनों वाहनों के कबाड़ी सामान, चोरी का सामान होने के संदेह पर दोनों वाहन के कबाड़ी सामान कीमत लगभग 1 लाख 60 हजार रुपये को धारा 35(1)(ई) भानासुसं, 303(2), 3(5) भान्यासं के तहत जप्त किया गया वहीं श्याम कांत पाण्डेय पिता उदयराज उम्र 62 साल निवासी कृष्णा नगर थाना नंदनवन जिला नागपुर महाराष्ट्र, हीरा सिंह मारकण्डे पिता तिरथदास उम्र 34 साल निवासी जुरलाखुर्द थाना घुमका जिला राजनांदगांव, साबिर मेमन पिता फारुख उम्र 29 साल निवासी दाऊचौरा खैरागढ़ थाना खैरागढ़ तथा जयप्रकाश सिंह पिता सूरुजदेव उम्र 55 साल निवासी पारडी नागपुर महाराष्ट्र के विरूद्ध धारा 35 (1)(ई) भानासुसं, 303 (2),3(5) भान्यासं तैयार कर जांच में लिया गया वहीं जप्तशुदा सम्पत्तियों के स्वामियों का पता तलाश किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही में सउनि कमलेश बनाफर, प्रकाश सोनी, पुरषोत्तम निर्मलकर, आरक्षक प्रीतम ठाकुर, चंद्रकांत वर्मा, रमाकांत उपाध्याय, अनिल धुर्वे व धर्मेन्द्र चंद्राकर का सराहनीय योगदान रहा।

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