दहेज मृत्यु: 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर छुईखदान पुलिस ने भेजा जेल

सत्यमेव न्यूज/खैरागढ़. दहेज मृत्यु के प्रकरण में 4 आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल मृतिका पुष्पा साहू का विवाह आरोपी श्रीराम साहू से वर्ष 2017 में अप्रैल माह रामनवमी के दिन हुई थी. शादी के बाद से आरोपीयों के द्वारा मिलकर पुष्पा साहू को दहेज में फ्रीज व मोटर सायकल नहीं लाये हो कहकर मारपीट कर प्रताड़ित करते थे. जिसके कारण पुष्पा साहू अपने मायके दो बार भागकर चली गई जहां समाज प्रमुख व मायके वाले के समझाने पर वापस ससुराल आने के बाद पुनः आरोपीगण उसके पति श्रीराम साहू, देवर भुपेश साहू, ससुर नंदलाल साहू, सास पार्वती साहू द्वारा लगातार मारपीट कर प्रताड़ित करने के कारण परेशान होकर अपने ससुराल खैरबना के कमरे के पंखा में साड़ी का फंदा लगाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. धारा 174 जा.फौ. की जांच पर आरोपीयों के विरूध्द थाना छुईखदान में धारा 304-बी, 498-क(ख), 34 भादसं., 3,4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीबध्द किया गया. एसपी त्रिलोक बंसल के आदेश पर एडिशनल एसपी नेहा पाण्डे के नेतृत्व में पुलिस एसडीओपी खैरागढ़ लालचंद मोहले के द्वारा प्रकरण के आरोपी श्रीराम साहू पिता नंदलाल साहू उम्र 28 साल, भुपेश साहू पिता नंदलाल साहू उम्र 26 साल, नंदलाल साहू पिता परसादी साहू उम्र 53 साल, पार्वती साहू पति नंदलाल साहू उम्र 50 साल निवासी खैरबना थाना छुईखदान जिला केसीजी 4 फ़रवरी को गिरफ्तार किया गया. जिसे न्यायालय में पेश किया गया. जहां से ज्युडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया. समूची कार्यवाही में थाना टीआई शिवशंकर गेन्दले, एसआई बी.आर सिन्हा, मुरली सिंह बघेल, विनोद पोर्ते, अख्तर मिर्जा, लक्ष्मी चंदेल की अहम भूमिका रही है.