सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अधिकारी गोपाल वर्मा ने मतगणना तिथि 03 दिसम्बर को खैरागढ़ नगर पालिक परिषद सहित समूचे जिले में स्थित देशी व विदेशी मदिरा दुकान को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में शुष्क अवधि किया गया है। कलेक्टर के आदेश के बाद 3 दिसंबर मतगणना तिथि को जिले में स्थित समस्त शासकीय मदिरालयों में मदिरा विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।
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