हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अटकी थी प्रक्रिया
पीआईसी ने रद्द किया अथर्व एसोसिएट व हक इंटरप्राइजे का टेंडर
सत्यमेव न्यूज़ खैरागढ़. नगर पालिका पीआईसी को 15वें वित्त के तहत मिले 2.39 करोड़ के 57 कार्यों का टेंडर निरस्त करने हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। आदेश के बाद पीआईसी ने उक्त सभी कार्यों के टेंडर को रद्द कर दिया है। ज्ञात हो कि हाईकोर्ट के निर्देश पर अथर्व एसोसिएट्स और हक इंटरप्राइजेस को निविदा फार्म दिया गया था और दोनों फर्म ने बिलो रेट पर फार्म जमा किया गया जिसके चलते सभी 57 काम इन दोनों फर्म को ही मिला था। हालांकि नगर पालिका द्वारा इन दोनों फर्म को कार्य आदेश जारी नहीं किया गया था। मंगलवार को पीआईसी की बैठक में उक्त जारी टेंडर को रद्द कर दिया गया है। टेंडर किस कारण से रद्द किया गया है इसकी वजह सामने नहीं आयी है। उक्त बैठक में नपा उपाध्यक्ष अब्दुल रज्जाक खान ने आपत्ति दर्ज करते हुये कहा कि जिसका बिलो में रेट आया है उसको काम दिया जाये। गौरतलब है कि पीआईसी द्वारा लिये गये इस निर्णय पर सवाल खड़ा हो रहा है वहीं दूसरी ओर इस फैसले से असहमत पक्ष फिर से हाईकार्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इन सबके बीच जारी विकास कार्यों के रूक जाने से नगर का विकास भी थम जायेगा।
जानिये पूरा मामला
नगर विकास को लेकर जारी कार्यों की बात करें तो 31 जुलाई को 57 कार्यों के लिए निविदा जारी हुई। 8 अगस्त को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक चुनिंदा ठेकेदारों को ही फार्म दिया गया। इसी तिथि को अन्य ठेकेदारों ने फार्म के लिये हंगामा किया जिसके बाद पालिका में सांसद प्रतिनिधि राकेश गुप्ता ने सीएमाओ से सभी ठेकेदारों को फार्म देने कहा। 21 अगस्त को निविदा खोले जाने की तिथि निर्धारित थी। प्रक्रिया से वंचित ठेकेदारों ने 24 अगस्त को हाईकोर्ट में याचिका लगाई। 27 अगस्त को जेडी दुर्ग ने निविदा निरस्त करने की अनुशंसा की। 30 अगस्त को हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता फर्म को टेंडर फार्म देने कहा। 04 सितंबर को याचिकाकर्ता फर्म को टेंडर फार्म दिया गया और 12 सितंबर को फार्म खोला गया। अंत में बिलो रेट होने की वजह से पूरा 57 कार्य अथर्व एसोसिएट्स और हक इंटरप्राइजेस को मिल गया।