हत्या के आरोपी दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा
मामूली विवाद पर कर दी थी युवक की हत्या
हत्या कर पहले तालाब में फेका फिर पत्थर से कुचला
सत्यमेव न्यूज खैरागढ़. हत्या के आरोपी दो लोगों को अपर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी अनुसार 25 मार्च 2021 को खैरागढ़ जिले के मोहगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुखतरा निवासी लक्ष्मण बैगा की मामूली विवाद के बाद गांव के ही दो युवक सुखराजी बैगा व प्रेम बैगा ने हत्या कर दी थी। घटना के अनुसार गांव में सगाई का कार्यक्रम चल रहा था जहां मृतक लक्ष्मण व उसकी बहन रजनबती कार्यक्रम में गये हुये थे एवं कार्यक्रम से वापस लौटकर अपने घर के बाहर मृतक की बहन आरोपियों से बात कर रही थी तभी मृतक लक्ष्मण वहां पहुंचा और अपनी बहन को बातचीत करने से मना करने लगा जिसके बाद आरोपियों के साथ उसका विवाद हो गया और विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। इस बीच मृतक की बहन रजनबती ने बीच-बचाव भी किया था लेकिन इस बीच आरोपी सुखराजी ने रजनबती को धक्का दे दिया और वह पास ही पत्थर से टकरा गई और सिर में चोट लगने की वजह से वह बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपियों ने लक्ष्मण को निर्दयतापूर्वक घसीटते हुये गांव के तालाब की ओर ले गये और तालाब में फेक दिया। तालाब में फेकने के बाद आरोपी नहीं रूके और तालाब में ही लक्ष्मण के सिर को पत्थर से कुचला गया। मामले की जानकारी के बाद पुलिस में अपराध दर्ज किया गया, जांच विवेचना उपरांत अपर सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई की गई। पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच हुये संघर्ष स्थल पर आरोपी सुखराजी के शर्ट का बटन बरामद किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ज्ञानदास बंजारे ने पैरवी की जिसके बाद तमाम गवाहों व सबूतों के बिनाह पर अपर सत्र न्यायाधीश चंद्र कुमार कश्यप ने आईपीसी की धारा 323, 302, 201/34 के तहत दोष सिद्ध मानते हुये आरोपियों के अपराध को अक्षम्य मानते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा अर्थदंड से भी दंडित किया है।