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सास की हत्या करने वाली कलयुगी बहु को आजीवन कारावास की सजा

अपर सत्र न्यायाधीश खैरागढ़ ने सुनाई सजा
सत्यमेव न्यूज खैरागढ़. 25 अप्रैल 2020 में थाना खैरागढ़ में धारा 302 भादवि के प्रकरण में अपर सत्र न्यायधीश खैरागढ़ के द्वारा आरोपी बहु रूपा साहू उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम मुस्का को आजीवन सश्रम करावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। 16 जुलाई 2020 की रात करीबन 8:45 बजे ग्राम भीमपुरी थाना खैरागढ़ जिला केसीजी में बहु रूपा साहू ने अपनी सास बिन्दा साहू की हत्या करने की आशय से लोहे की ठोस वस्तु फूकनी से उसके सिर में बार-बार प्रहार करते हुये प्राण घातक हमला कर उसकी हत्या की थी। आरोपी बहु के आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।