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हत्या के मामले में आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़. प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला जिले के बकरकट्टा थाना क्षेत्र में 2020 में दर्ज किया गया था। अपर सत्र न्यायधीश द्वारा आरोपी रोहित मेरावी 39 वर्ष निवासी गेरूखदान नवागांव को सकुन धुर्वे ग्राम नवागांव के हत्या भारतीय दंड संहिता धारा 302 के अपराध के लिये आजीवन सश्रम करावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। ज्ञात हो कि 25 फरवरी 2020 की रात्रि साढ़े सात बजे ग्राम नवागांव थाना बकरकट्टा में रामलाल मरकाम के घर कोठा के पास सुकुन धुर्वे ग्राम नवागांव की हत्या करने की आशय से ईंट से छाती, हाथ, चेहरे व सिर पर प्राणघातक हमला कर चोट पहुंचाकर हत्या की थी। जिस प्रकरण में न्यायालय द्वारा न्याय करते हुए आरोपी के विरूद्व आजीवन कारावास का निर्णय दिया गया है। मामले में न्यायालय का आदेश आने के बाद एसपी त्रिलोक बंसल ने इस प्रकरण की विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी को इनाम देने की घोषणा की है।

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