Uncategorized
विद्युत ठेका कर्मी के मौत मामले में एई और जेई को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

बीते साल 26 अक्टूबर को विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण हुई थी आदिवासी युवक की मौत
घटना के बाद पुलिस ने एक ठेका कर्मचारी, विद्युत विभाग के पदस्थ एई और जेई के विरुद्ध दर्ज किया था अपराध
इस घटना के बाद आदिवासी समुदाय ने किया था जमकर विरोध प्रदर्शन
एफआईआर के बाद गिरफ्तारी से बचने एई और जेई थे फरार
पुलिस के मजबूत एफआईआर के बाद सेशन और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आरोपी अधिकारियों की जमानत याचिका की थी खारिज
मामले में आरोपी ठेका कर्मचारी राजू कंवर है जेल में
बुधवार को खैरागढ़ थाने में दोनों आरोपी अधिकारियों ने गिरफ्तारी देकर ली जमानत
मामला इस प्रकार है कि शनिवार 26 अक्टूबर को खैरागढ़ नगर के मोंगरा पुल के पास नर्मदा निवासी ठेकेदार बीआर सिन्हा के द्वारा बिजली खंभा लगाने का काम कराया जा रहा था जहां जेठूराम पिता राम कृष्ण जंघेल उम्र 27 वर्ष निवासी भरदागोंड़ तथा भागवत उम्र 29 वर्ष ग्राम जिराटोला काम कर रहे थे। काम करने के दौरान दोनों युवक खंभे पर चढ़े हुये थे और करंट की चपेट में आते ही दोनों जमीन पर गिर गये। घटना दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास हुई थी। आनन-फानन में घायलों को खैरागढ़ सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां प्राथमिक उपचार के बाद सिविल अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. प्रवीण परिहार ने दोनों घायल मजदूर को गंभीर अवस्था में राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज रिफर किया था।