Advertisement
राजनांदगांव

शिशु मंदिर में छात्रों को दी विशेष कानूनी जानकारी

सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. अध्यक्ष व न्यायाधीश विनय कुमार कश्यप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के मार्गदर्शन में तालुक विधिक सेवा समिति खैरागढ़ द्वारा 23 जून को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन सरस्वती विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल खैरागढ़ में किया गया जहां अध्यक्ष व न्यायाधीश चंद्र कुमार कश्यप तालुक विधिक सेवा समिति खैरागढ़ तथा पंकज आलोक तिर्की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खैरागढ़ द्वारा छात्र-छात्राओं को विधिक जानकारी दी गई. पॉक्सो एक्ट को लेकर कहा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने के लिये पोक्सो जिसका पूरा नाम है प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट अधिनियम बनाया गया है.

इस अधिनियम (कानून) को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने साल 2012 पोक्सो एक्ट-2012 के नाम से बनाया था. इस कानून के जरिये नाबालिग बच्चों के प्रति यौन उत्पीडऩ, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराध व छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है. इस कानून के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका की सहमति-असहमति का कोई अर्थ नहीं होता है. न्यायधीशों ने मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में भी जानकारी दी. ऑनलाईन ठगी को लेकर बताया कि हमें विज्ञान के आविष्कार का सदुपयोग करना चाहिये ना की दुरुपयोग. लोग फर्जी कॉल व एसएमएस के माध्यम से ठगी कर रहे हैं उनसे हमें बचना चाहिये और हमेशा अपने नेट बैंकिंग, पेटीएम, फोन पे आदि का पासवर्ड समय पर समय पर बदलते रहना चाहिये और किसी भी प्रकार की लॉटरी बोनस आदि के लालच में नहीं पडऩा चाहिये.

पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में बताया कि पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 भारत में कन्या भू्रण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है. इस अधिनियम से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. छत्तीसगढ़ राज् य विधिक सेवा प्राधिकरण जनचेतना अंतर्गत बनाये गये शॉर्ट फिल्म नन्हीं परी, अंडर अट्ठारह , पोक्सो एक्ट, गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, बाल तस्करी, ट्रैफिक नियम, गुड टच बैड टच, आदिवासियों के अधिकार से संबंधित शॉर्ट फिल्म दिखाया गया.

Satyamev News

आम लोगों की खास आवाज

Related Articles

Back to top button

You cannot copy content of this page