वन विभाग ने चिकित्सक के मकान में दी दबिश, बड़ी मात्रा में अवैध रूप से रखी ईमारती लकड़ी हुई जप्त

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़. खैरागढ़ वनमंडल अंतर्गत छुईखदान ब्लॉक के ग्राम ढोड़िया में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के घर ईमारती लकड़ी के अवैध संग्रहण एवं तस्करी की सूचना प्राप्त होने पर गुप्त सूत्रों से पतासाजी की गई एवं पुष्टि होने पर तलाशी वारंट जारी किया गया।

डीएफओ आलोक कुमार तिवारी के निर्देशन में वन अमले की टीम गठित की गई तथा 8 जनवरी को वन अमले द्वारा गांव में आकस्मिक दबिश दी गई जहां खोमन दास मानिकपुरी निवासी ग्राम-ढोड़िया के निवास पर पंचगणों के समक्ष संबंधित को तलाशी वारंट की तामिली की गई और खोमन दास मानिकपुरी के घर और बाड़ी की तलाशी ली गई। तलाशी में राष्ट्रीयकृत प्रजाति सागौन काष्ठ की 81 नग चिरान एवं हालिया बनाई गई 02 बेंच, कुल 0.946 घनमीटर काष्ठ जप्त की गई। खोमन दास मानिकपुरी जो कि पेशे से स्थानीय चिकित्सक होना बताया गया उसके द्वारा काष्ठ रखने से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये।

वनमंडल अधिकारी आलोक कुमार तिवारी (भा.व.से.) के निर्देश पर संयुक्त वनमंडल अधिकारी सुश्री मोना माहेश्वरी के निर्देशन में उक्त कार्यवाही सी.एफ.ओ.अभिषेक कुमार देवांगन बी.एफ.ओ.अशद अल हक, बी.एफ.ओ.रूपेन्द्र कुमार साहू, बी.एफ.ओ.कु.भारती भूआर्य, बी.एफ.ओ.मंजु पटेल, बी.एफ.ओ.अंजनी वर्मा, बी.एफ.ओ.भोलाराम टांडेकर, बी.एफ.ओ.चंदन मिरचे, बी.एफ.ओ.अमित चावले एवं बी.एफ.ओ.चंदन धावड़े द्वारा की गई। कार्रवाई के बाद वन मंडल अधिकारी श्री तिवारी ने बताया कि क्योंकि वनक्षेत्र काफी बड़ा होता है और संवेदनशील वनक्षेत्रों में रात्रि के समय सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना काफी चुनौतीपूर्ण होता है तथा वन अमला प्रतिदिन सतत् वन भ्रमण एवं आकस्मिक गश्ती संबंधी अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करता है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वनों के संरक्षण, संवर्धन के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुये जनमानस से समय-समय पर अपील की जाती रही है। अवैध वनोपज संग्रहण एवं परिवहन कर रहे वाहनों की जप्ती एवं राजसात करवाने में सहयोग करने के लिये गुप्त निधि से पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान भी है। वन अपराध जिनके लिये पुरस्कार देय है पुरस्कार की राशि अपराधी से वनोपज प्राप्त होने पर जप्त वनोपज का 5 अधिकतम राशि 3,000 रूपये, वनोपज के साथ जीप, कार, वैन, ट्रैक्टर जप्त किये जाने पर राशि 10,000.00 रू.प्रति प्रकरण वनोपज के साथ ट्रक जप्त किये जाने पर राशि 20,000.00रू प्रति प्रकरण मुखबिर अथवा गुप्तचर को दिया जाता है।

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