लोक अदालत में आपसी सहमति से सुलझे विवाद, पक्षकारों को मिली राहत

सत्यमेव न्यूज छुईखदान। व्यवहार न्यायालय छुईखदान में 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार होता के मार्गदर्शन में तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता पटेल की उपस्थिति में आयोजित लोक अदालत में विभिन्न राजीनामा योग्य प्रकरणों का पक्षकारों की आपसी सहमति से निराकरण किया गया। लोक अदालत के लिए सिविल वाद रेगुलर क्रिमिनल प्रकरण मोटर यान अधिनियम ट्रैफिक चालान चेक अनादर अधिनियम बैंक से संबंधित मामलों के साथ ही नल-जल कर से जुड़े प्रकरण भी रखे गए। पक्षकारों को आपसी समझौते और सौहार्दपूर्ण तरीके से विवाद समाप्त करने का अवसर मिला। तालुका विधिक सेवा समिति से जुड़े पीएलवी सनील कुमार ने बताया कि नेशनल लोक अदालत का आयोजन प्रत्येक तीन माह में किया जाता है। इसका उद्देश्य पक्षकारों को आपसी राजीनामे के माध्यम से प्रकरणों का त्वरित एवं सरल समाधान उपलब्ध कराना है।

लोक अदालत में दिव्यांगजनों को न्यायालय परिसर तक आने-जाने तथा आवागमन में परेशानी न हो इसके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई थी। वहीं खंड चिकित्सा अधिकारी छुईखदान के सहयोग से स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किया गया। शिविर में अधिवक्ताओं और पक्षकारों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा आवश्यकतानुसार दवाइयों का वितरण किया गया। इस पहल से लोक अदालत में पहुंचे पक्षकारों को न्यायिक सुविधा के साथ स्वास्थ्य संबंधी सहायता भी मिली।

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