मोटरयान अधिनियम के तहत लापरवाहों को सिखाया जा रहा है सबक
जिले में यातायात नियमों का पालन करने एसपी अंकिता शर्मा की अपील
सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. जिले के पुलिस कप्तान आईपीएस अंकिता शर्मा के निर्देशन में जिले की यातायात व्यवस्था को सुचारु से संचालित करने जिले के सभी थानों को आवश्यक निर्देश दिया गया है जिसके परिपालन में जिले के सभी थानों द्वारा आवश्यक वाहन चेकिंग पाॅइंट लगाकर विधि विरुद्ध वाहन चलाने वाले तथा यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए चलानी कार्यवाही किया जा रहा है. इसी दौरान खैरागढ़ थाना पुलिस चैकिंग पाॅइंट में एक मोटरसाइकिल चालक द्वारा खतरनाक व तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक मोटर साइकल चलाते तेज आवाज वाले सलेन्सर मिला जिस पर कार्यवाही किया गया. जानकारी अनुसार साकेत साहू पिता जगनू साहू उम्र 19 साल निवासी ढोलिया कन्हार के द्वारा रोड में लपारवाही पूर्वक वाहन चला रहा था जिनके पास से वाहन संबंधी दस्तावेज एवं स्वयं का ड्राइविंग लाइसेंस पेश करने कहा गया. चालक के पास किसी प्रकार के वाहन संबंधी कागजात तथा स्वयं का वाहन चलाने का किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं होने पर वाहन चालक के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 184, 190(2) एवं 50(2)/177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पंचनामा तैयार किया गया. पृथक से इस्तगासा न्यायालय में पेश किया गया. पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के समस्त नागरिकों से अपने वाहन के मुताबिक समस्त उचित दस्तावेज एवं लाइसेंस तथा दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट तथा चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने की अपील किया तथा जिले में यातायात नियमो का पालन कर किसी प्रकार की होने वाली संभावित दुर्घटनाओं पर विराम लगाने में अपनी सहयोगिता प्रदान करने आग्रह किया गया है अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी.