मवेशियो को कट्टीपार ले जाने वाले गौ तस्कर गिरफ्तार
गातापार पुलिस ने दो आरोपियों पर की कार्यवाही
सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. मवेशियों को जंगल के रास्ते कट्टीपार ले जाने वाले दो आरोपियों को गातापार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी अनुसार बुधवार 12 अक्टूबर को 2 बजे गातापार पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि करेलागढ़, नवागांव-बरगांव की ओर से कुछ लोगों द्वारा मवेशियों को कत्ल खाना महाराष्ट्र की ओर ले जाया जा रहा है. सूचना मिलने के बाद एसपी सुश्री अंकिता शर्मा, एएसपी श्रीमती नेहा पाण्डेय व एसडीओपी प्रशांत खांडे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गातापार उपनिरीक्षक जीतेन्द्र डहरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम फॉरेस्ट भवन ग्राम लिमउटोला की ओर रवाना हुई जहां रास्ते में गवाहों को साथ लेकर फारेस्ट भवन ग्राम लिमउटोला के पास पहुंचे जहां मवेशियों को कत्ल खाना ले जाने वाले आरोपियों का इंतजार किये. कुछ देर पश्चात आरोपियों द्वारा अंधेरे का फायदा उठाते हुये पैदल बिना चारा पानी के कमजोर असहाय मवेशियों को ले जा रहे थे जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई जहां आरोपियों ने महाराष्ट्र की ओर कुल 19 नग मवेशियों को कत्ल खाना ले जाना स्वीकार किया. आरोपी चैतराम सलामे पिता स्व.महासिंह सलामे उम्र 28 साल निवासी ग्राम ढोर्राडीह द्वारा 5 नग गाय, 2 नग बछड़ा व 3 नग बछिया तथा आरोपी पप्पू राम सिरसाम पिता स्व.अंतूराम सिरसाम उम्र 45 साल निवासी ग्राम ढोर्राडीह द्वारा 4 नग गाय, 3 नग बछड़ा व 2 नग बछिया को ले जा रहे थे.
कुल 19 नग मवेशियों को जप्त किया गया और आरोपियों से वैध कागजात पेश करने धारा 91 जाफौ का नोटिस दिया जिस पर आरोपियों द्वारा जप्त मवेशियों के संबंध में कोई वैध कागजात नहीं होना बताया गया और मवेशियों को रिसेवाड़ा जिला बालाधाट मप्र व महाराष्ट्र में बेचना नोटिस में लेख कर दिया गया. पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध छग पुश परि.अधि. 2004 की धारा 4, 6, 10, 11 एवं पशु क्रुरता अधिनियम की धारा 11 (ए) के तहत कार्यवाही कर अपर मुख्य न्यायालय खैरागढ़ के समक्ष पेश कर ज्युडिशियल रिमांड पर उपजेल सलौनी भेजा गया. उक्त कार्यवाही में सउनि जयमल उईके, प्रआर राकेश कांडे, नरेन्द्र, जयकुमार यादव, हेमन्त, आशीष चन्द्रवंशी, वेदप्रकाश, ओमप्रकाश तुमरेकी व रामेश्वर का सराहनीय योगदान रहा.