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फसल बीमा के लिये 31 जुलाई तक निर्धारित की गई अंतिम तिथि

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी होते ही जिले में फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। उप संचालक कृषि राजकुमार सोलंकी ने बताया कि किसान भाई धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग, कोदो, कुटकी, रागी एवं उड़द जैसी अधिसूचित फसलों के लिए 31 जुलाई 2025 तक फसल बीमा करा सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, मौसम की अनिश्चितता, कीट या रोग प्रकोप जैसी परिस्थितियों में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना में ऐसे सभी कृषक शामिल हो सकते हैं जो अधिसूचित ग्रामों में अधिसूचित फसलों की खेती कर रहे हैं। इसमें ऋणी एवं अऋणी दोनों प्रकार के किसान पात्र हैं, चाहे वे भू-स्वामी हों, बटाईदार हों या किरायेदार। इस योजना के अंतर्गत कृषकों को फसल के प्रकार के अनुसार निर्धारित प्रीमियम राशि का भुगतान करना होता है। जैसे कि धान सिंचित के लिए ₹1200 प्रति हेक्टेयर, धान असिंचित के लिए ₹900, सोयाबीन के लिए ₹1000, उड़द के लिए ₹600, कोदो के लिए ₹440 तथा तुअर के लिए ₹800 प्रति हेक्टेयर प्रीमियम निर्धारित किया गया है। ऋणी कृषकों का फसल बीमा संबंधित बैंक या सेवा सहकारी समिति के माध्यम से अनिवार्य रूप से किया जाएगा। उन्हें केवल घोषणा-पत्र और बुवाई प्रमाण-पत्र जमा करना होगा। अऋणी कृषकों को बैंक, सेवा सहकारी समिति या लोक सेवा केंद्र में जाकर प्रस्ताव फार्म भरना होगा तथा आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि स्वामित्व दस्तावेज (बी-1 पांचसाला), किरायेदारी या साझेदारी संबंधी दस्तावेज, बुवाई प्रमाण-पत्र एवं घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। फसल बीमा के लिये आधार कार्ड की नवीनतम या अद्यतन प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। आधार कार्ड के बिना बीमा की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकेगी। उन्होंने जिले के समस्त कृषकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 से पूर्व सेवा सहकारी समिति, संबंधित बैंक, लोक सेवा केंद्र या सीधे फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा अवश्य कराएं और प्राकृतिक जोखिमों से सुरक्षा सुनिश्चित करें।

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