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राजनांदगांव

फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे सरपंच बनी जुली नेताम सरपंच पद से हुई बर्खास्त

आनंद बंजारे की शिकायत पर एसडीएम कोर्ट में चल रही थी कार्यवाही

सोमवार 5 दिसंबर को एसडीएम ने सुनाया फैसला, किया बर्खास्त

सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. ठेलकाडीह ग्राम पंचायत में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे सरपंच निर्वाचित हुई जुली नेताम को पद से बर्खास्त कर दिया गया है. मामला एसडीएम न्यायालय में चल रहा था जिस पर जांच-विवेचना पश्चात अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा जुली नेताम को सरपंच पद से बर्खास्त करने का आदेश सोमवार 5 दिसंबर को जारी किया गया. मामले को लेकर ग्राम पंचायत ठेलकाडीह निवासी आनंद बंजारे पिता बीर सिंह बंजारे ने एसडीएम कार्यालय में शिकायत की थी ग्राम पंचायत ठेलकाडीह का रिक्त सरपंच पद अनुसूचित जन जाति के लिये आरक्षित रहा है लेकिन जुली नेताम पिता घोसल नेताम द्वारा नामांकन फार्म में स्वयं को गोड़ जाति के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति का उल्लेख करते हुये 1 जनवरी 2022 को जमा किया गया और शपथ पत्र 31 दिसंबर 2021 को संलग्र किया कि वह गोड़ जाति की है और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती है.

जुली नेताम के द्वारा झूठा शपथ पत्र देने के कारण सरपंच पद के निर्वाचन का प्रमाण पत्र भी 22 जनवरी 2022 को जारी कर दिया गया जबकि जुली नेताम से संबंधित दस्तावेज बी-1, दाखिल पंजी में उसकी जाति बेलदार दर्ज है तथा उनके परिवार के सभी सदस्य भी बेलदार जाति लिखते आ रहे हैं जो शासन द्वारा दर्ज वर्ष 2000 के अधिनियम की संख्या 28 की धारा 19 और तीसरी अनुसूची के द्वारा 01.11.2000 के स्थापित क वर्ग 10 के अंतर्गत बेलदार अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है.

जुली नेताम द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के बाद सुनाया फैसला

मामले में कार्यवाही करते हुये अनुवभागीय अधिकारी द्वारा जुली नेताम को 21 अक्टूबर 2022 को यह निर्देशित किया गया था कि वह आगामी पेशी 9 नवंबर 2022 तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे लेकिन जुली के द्वारा पेशी दिनांक 9 नवंबर को समय चाहा गया जिसके बाद पेशी दिनांक 17 नवंबर किया गया जिसमें भी जुली ने प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जिसके पश्चात पेशी दिनांक 22 नवंबर को पुन: जुली ने समय की मांग की लेकिन पेशी दिनांक 28 नवंबर को जुली नेताम के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर 5 दिसंबर को मामले में सुनवाई की गई और आदेश जारी किया गया कि छग पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा-36 के तहत जुली नेताम पिता घोसल नेताम ग्राम पंचायत ठेलकाडीह का पदधारी होने का पात्र नहीं है इसलिये जुली को ग्राम पंचायत ठेलकाडीह के सरपंच पद से हटाये जाने आदेश पारित किया गया.

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