प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग के व्यय प्रेक्षक की दो टूक, कहा- चुनाव में तय सीमा में ही हो खर्च 

तीन चरणों में होगा प्रत्याशियों की संधारित व्यय लेखा रजिस्टर, समस्त व्हाऊचर, बैंक पासबुक का अवलोकन

प्रत्याशियों के व्यय लेखा रजिस्टर की 

व्यय प्रेक्षक शोभन सूत्रधार ने की जांच

1 तथा 5 नवम्बर को द्वितीय एवम तृतीय चरण की व्यय लेखा रजिस्टर की होगी जांच 

सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिये नियुक्त व्यय प्रेक्षक शोभन सूत्रधार ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के व्यय लेखा रजिस्टर की जांच की. जांच के दौरान व्यय प्रेक्षक सूत्रधार ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि निर्वाचन में हिस्सा लेने वाले प्रत्याशियों के लिए व्यय के लिये एक निश्चित सीमा निर्धारित की गई है, तय सीमा में ही खर्च करें. इस दौरान व्यय नोडल गिरीश कुमार देवांगन ने बताया की जिला प्रशासन द्वारा निर्वाचन लडने वाले सभी अभ्यर्थियों सेे निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर संधारित व्यय लेखा रजिस्टर, समस्त व्हाऊचर, बैंक पासबुक एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों का अवलोकन तीन चरणों में किया जाना है, जिसमे प्रथम चरण का व्यय लेखा अवलोकन आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में किया गया. तथा आगामी द्वितीय निरीक्षण बुधवार 1 नवम्बर को एवं तृतीय निरीक्षण रविवार 5 नवम्बर को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभा कक्ष में किया जाएगा. देवांगान ने बताया की निर्वाचन व्यय लेखा में अक्षम रहने वाले अभ्यार्थी को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा और जानकारी उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में अभ्यार्थी को अयोग्य घोषित किए जाने का अधिकार भारत निर्वाचन आयोग को रहेगा. निर्वाचन नियमों के तहत प्रत्येक अभ्यार्थी द्वारा नाम निर्देशन दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिए गए व्यय रजिस्टर (अनुलग्नक-ड़ 1) में निर्वाचन व्यय का दैनिक लेखा बनाने एवं प्रचार अवधि के दौरान कम से कम तीन बार निर्वाचन व्यय प्रेक्षक के समक्ष अवलोकन के लिये प्रस्तुत करना होगा. इस दौरान सहायक व्यव प्रेक्षक ऋषभ जैन, व्यय अनुवीक्षण सहित अधिकारी उपस्थित रहें.

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