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पॉलिटिक्स

पूर्व नपा अध्यक्ष शैलेन्द्र वर्मा को पार्षद पद से बर्खास्त करने विधायक प्रतिनिधि मनराखन ने नगरीय प्रशासन से की मांग

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़. पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष व वर्तमान पिपरिया पार्षद शैलेन्द्र वर्मा को पार्षद पद से बर्खास्त करने विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन सहित समस्त कांग्रेस पार्षदों ने नगरीय प्रशासन से मांग की है। अवर सचिव नगरीय प्रशासन को पत्र प्रेषित करते हुए श्री देवांगन ने बताया है कि नगर पालिका परिषद खैरागढ़ के तत्कालीन अध्यक्ष के खिलाफ पूर्व में कलेक्टर केसीजी एवं नगरीय प्रशासन विभाग रायपुर को वर्ष 2023 में लिखित शिकायत की गई थी कि तत्काल अध्यक्ष शैलेन्द्र वर्मा के कार्यकाल के दौरान जीम सामाग्री क्रय करने में भण्डार क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया है साथ ही बिना निविदा प्रक्रिया के पार्षद/अध्यक्ष निधि से चेक क्र. 660944 दिंनाक- 25 जुलाई 2023 को रकम 17 लाख 64 हजार रूपये एवं चेक क्र. 660945 दिनांक 25 जुलाई 2023 को रकम 2 लाख रूपये का भुगतान क्रमशः फर्म सिंह एसोसिऐट खैरागढ़ एवं प्रशांत सिंह नागवंशी को भुगतान किया जाना दस्तावेज साक्षी के आधार पर प्रमाणित पाया गया है। इस भुगतान की प्रवृष्टि केशबुक एवं रजिस्टर में अंकित है किन्तु जीम सामाग्री का बिल नगर पालिका परिषद में उपलब्ध नहीं है और न ही भुगतान के पूर्व नस्ती का संधारण व रिकार्ड भी नही है। नगर पालिका परिषद के स्टाक पंजी में दोनो फर्मों से जीम सामाग्री खरीदी की कही पर भी प्रवृष्टि नहीं है जिससे यह प्रमाणित होता है कि नगर पालिका परिषद खैरागढ़ के तत्कालीन अध्यक्ष शैलेन्द्र वर्मा एवं तत्कालीन सीएमओ व्दारा अपने हस्ताक्षर से पार्षद/अध्यक्ष निधि से बिना सामाग्री क्रय किये व्यक्तिगत लाभ उठाने के उद्देश्य से राशि की भुगतान की गई है। उक्त संबंध में कलेक्टर एवं राज्य शासन व्दारा पूर्ण जांच व नगर पालिका से संबंधित अधिकारियो एवं कर्मचारियो का बयान दर्ज किया गया था जिस आधार पर 9 मई 2024 को सीएमओ नगर पालिका खैरागढ़ से पूर्ण दस्तावेजो के साथ प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रेषित कर दी गई थी। उक्त दस्तावेज में तत्कालीन नपा अध्यक्ष शैलेन्द्र वर्मा व्दारा स्वयं के आर्थिक लाभ उठाने के उद्देश्य से शासकीय राशि जो पूर्व कांग्रेस सरकार के समय नगर पालिका परिषद में प्राप्त हुई थी उसे बिना सामाग्री क्रय किये संयुक्त हस्ताक्षर से आहरण किया गया है जो निकाय हित के विपरीत है तथा नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 35 (क) के अन्तर्गत आता है। शासकीय राशि का गबन करने के उद्देश्य से फर्जी चेक काटने पर आर्थिक रूप से शासन को नुकसान पहुंचाया गया है जो कि कानूनन दण्डात्मक विषय है। श्री देवांगन ने उक्त प्रकरण में एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है। साथ ही आगे बताया है कि इसी मामले में तत्कालीन सीएमओ कुलदीप झा को 16 अगस्त 2024 को सेवा भर्ती तथा सेवा शर्त नियम 2017 के नियम 33के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है जिससे प्रमाणित होता है कि तत्कालीन अध्यक्ष शैलेन्द्र वर्मा व्दारा बिना सामाग्री क्रय किये राशि की भुगतान की गई है। उक्त संबंध में जिलाधीश केसीजी को लिखित शिकायत 23 सितंबर 2024 को की गई थी जिसमें आज पर्यन्त तक तत्कालीन अध्यक्ष के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही की गई है। मनराखन देवांगन सहित कांग्रेस पार्षदों ने नगर पालिका परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष एवं वर्तमान पार्षद शैलेन्द्र वर्मा को नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 35 (क) के अन्तर्गत पार्षद पद से बर्खास्त करने तथा शासकीय राशि का फर्जी तरीके से भुगतान करने पर शासन को नुकसान पहुंचाये जाने पर धोखाधडी का एफआईआर दर्ज कराये जाने की मांग की है।

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