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अपराध

पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास

अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा

सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. अपनी पत्नी का दम घोटकर हत्या करने वाले हत्यारे पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. खैरागढ़ अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रकुमार कश्यप ने मामले में जिरह के बाद अपना निर्णय सुनाया. जानकारी अनुसार ग्राम गाड़ाडीह निवासी संजय उर्फ संजू वर्मा पिता मदनलाल वर्मा उम्र 42 वर्ष विगत 7 मई 2019 की शाम लगभग 7:20 बजे अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका करते हुये आवेश में आकर उसे घुसे मारकर तथा उसके नाक एवं मुह को गमछा से दबाकर उसकी हत्या कर दी थी.

पत्नी की हत्या के बाद आरोपी अपनी पत्नी को इलाज के नाम पर खैरागढ़ सिविल अस्पताल ले गया जहां चिकित्सकों द्वारा लता वर्मा को मृत घोषित करने के बाद आरोपी संजय उर्फ संजू ने अपनी पत्नी का शव अस्पताल में ही छोडक़र भाग गया था. घटना के बाद मामले की जानकारी खैरागढ़ पुलिस को दी गई जिसके बाद आरोपी संजय के विरूद्ध आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय में जारी रही. शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक अलताफ अली ने पैरवी की. मामले में आरोपी के द्वारा पत्नी के नाक एवं मुंह को गमछे से दबाकर हत्या किया जाना सिद्ध हुआ जिसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रकुमार कश्यप के द्वारा आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 अपराध के लिये सश्रम आजीवन कारावास एवं 2 हजार रूपये का जुर्माना और जुर्माने की रकम मियाद के अंदर वसूल न हो तो 03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.

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