नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाकर अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने वाले आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा
सत्यमेव न्यूज़ खैरागढ़. नाबालिग बालिका से शारीरिक संबंध बनाकर उसका अश्लील फोटो एवं वीडियो व्हाट्सअप गु्रप में वायरल करने वाले 22 वर्षीय आरोपी युवक को अपर सत्र न्यायालय ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश चंद्र कुमार कश्यप ने आरोपी का दोष सिद्ध होने पर आरोपी विमल उर्फ बिट्टू साहू पिता बिसाहू साहू उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम परपोड़ी थाना परपोड़ी जिला बेमेतरा को सजा सुनाई है। मामले का घटनाक्रम इस प्रकार है कि पीड़िता के पिता ने 31 मार्च 2021 की शाम थाना गंडई पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री जिसका उम्र साढ़े 16 साल है वह अपने नाना के घर में रहकर पढ़ाई करती थी। इस दौरान विमल साहू उर्फ बिट्टू साहू से युवती की जान पहचान हुई और बातचीत होने लगा। 7 मार्च 2021 युवती काफी परेशान थी तब उससे पूछने पर रोते हुये बताई कि आरोपी विमल ने उसे आम बगीचा ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है। इसी तरह उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाते रहा है और उसकी जानकारी के बगैर फोटो खींचकर अश्लील वीडियो भी बना लिया है। वर्तमान में वह आरोपी से बातचीत करना बंद कर दी है परंतु जब युवती 2 मार्च 2021 को अपने नाना के घर गई थी तब आरोपी ने उसे बातचीत बंद कर देने पर उसके अश्लील फोटो व वीडियो को वायरल करने की धमकी दिया जिसके बाद 9 व 10 मार्च को आरोपी ने अपने मोबाईल नंबर से युवती के निजी नंबर पर तथा गांव के अन्य व्हाट्सअप गु्रप में अश्लील वीडियो को वायरल कर दिया जिससे युवती परेशान व भयभीत हो गई। मामले में गंडई पुलिस द्वारा धारा 376(2)(एन) भादंसं एवं धारा 4, 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा धारा 67ए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया गया। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय में की जा रही थी जहां पीड़िता की ओर से अपर लोक अभियोजक अलताफ अली ने पैरवी की और 12 सितंबर 2024 को आरोपी का दोष सिद्ध हुआ। न्यायालय ने आरोपी विमल उर्फ बिट्टू साहू को धारा 363, 366(क), 506 भाग1, धारा 5(ठ)/6 पॉक्सो एक्ट व धारा 67 आईटी एक्ट के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही 21 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।