नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

विशेष अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा
सत्यमेव न्यूज़ खैरागढ़. 12 वर्षीय नाबालिग कन्या से जबरदस्ती बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी अनुसार पीड़िता की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक अलताफ अली ने बताया कि बीते 17 दिसंबर 2022 की शाम लगभग 6 बजे आरोपी चतुर जंघेल पिता उत्तम जंघेल उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम संबलपुर थाना गंडई जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई ने 12 वर्षीय नाबालिग को जबरदस्ती अपनी हवस का शिकार बनाया। घटना के अनुसार उक्त तिथि को आरोपी चतुर जंघेल पीड़िता के घर पहुंचा और उसके पिता से सब्जी बनाने के संबंध में बातचीत की और चला गया। कुछ देर बाद पीड़िता भी घर से बाहर निकली लेकिन आधे घंटे तक घर वापस नहीं लौटी। पीड़िता के वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी आसपास खोजबीन की लेकिन वह नहीं मिली और तकरीबन घंटेभर बाद पीड़िता डरी-सहमी कांपते हुये अकेली घर आयी। उसकी यह हालत देखकर परिजनों ने उससे पूछताछ की लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। डर से सहमी पीड़िता ने घटना के दो दिन बाद 19 दिसंबर 2022 की शाम अपने भाई और भाभी को बताया कि शनिवार की शाम जब वह घर से बाहर गई थी तब आरोपी चतुर जंघेल ने अरहर के खेत में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया जिसके कारण उसके कमर में दर्द हो रहा है। घटना की जानकारी के बाद परिजनों ने मामले की शिकायत गंडई थाने में की और पुलिस ने धारा 376(2)(1), 376(2)(ख) भादंवि एवं धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया। परिजनों की सहमति से पीड़ित बालिका का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया और बलात्कार की पुष्टि के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। मामले की सुनवाई के बाद विशेष अपर सत्र न्यायाधीश खैरागढ़ चंद्रकुमार कश्यप ने आरोपी चतुर जंघेल को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।