नाबालिग युवती को शादी का प्रलोभन देकर भगाने व शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी युवक गिरफ्तार

सत्यमेव न्यूज़ खैरागढ़. नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाने और शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जानकारी अनुसार नाबालिक युवती के परिजनों ने थाना ठेलकाडीह में रिपोर्ट दर्ज करायी कि उनकी नाबालिग बेटी को 25 जनवरी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया है। रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया। मामले की गंभीरता को को ध्यान में रखते हुये थाना प्रभारी द्वारा तकनीकी सहायता से आरोपी और पीड़िता के बारे में पता किया गया। आरोपी के भोपाल में होने की सूचना पर पुलिस टीम भोपाल रवाना हुई। पुलिस टीम द्वारा पीड़िता को भोपाल (म.प्र.) के रेलवे सोसायटी से आरोपी साहिल साहू पिता सोनसिंग साहू उम्र 20 साल निवासी खैरूद थाना गुण्डरदेही जिला बालोद के कब्जे से बरामद कर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर पूरे मामले का खुलासा करते हुये अपना जुर्म करना स्वीकार करने पर आरोपी को धारा 366, 376(2)(ढ), 376(3) भादवि., धारा 4, 6 पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर रिमांड पर जेल भेजा गया है। संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी धर्मेन्द्र कुमार वैष्णव, सउनि. राजकुमार महिलांगे, सरस्वती नेताम, म.आर. बृजकुमारी दीवान, आर. भागवत जंघेल का सराहनीय योगदान रहा।

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