सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. खैरागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग बालिका को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. जानकारी अनुसार बीते 1 जून को प्रार्थिया थाना पहुंचकर लिखित में आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 17 जनवरी 2022 सेे 27 जून 2022 तक आरोपी चंदन पिता दुलुचंद साहू उम्र 22 वर्ष निवासी सर्रागोंदी द्वारा नाबालिक बालिका को शादी का प्रलोभन देकर लगातार शारीरिक शोषण करता रहा और मना करने पर गाली गुफ्तार कर मारपीट करता था तथा जान से मारने की धमकी भी देता था.
बी मामले की गंभीरता को देखते हुये वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया जिसके बाद एसपी संतोष सिंह, ओएसडी पुलिस अंकिता शर्मा व एएसपी संजय महादेवा के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी दिनेश सिन्हा के निर्देशन में थाना प्रभारी खैरागढ़ निलेश कुमार पाण्डेय के नेतृृत्व में टीम गठीत कर आरोपी की पतासाजी शुरू की गई और आरोपी कोउसके घर से विधिवत गिरफ्तार किया गया. आरोपी से कड़ाई से पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किया जिसके बाद आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376, 376(2)(ढ़), 376(3), 294, 323, 506 तथा 4, 6 पॉक्सो एक्ट कायम कर आरोपी को न्यायालय के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है. उक्त कार्यवाही में थाना खैरागढ़ में पदस्थ उनि प्रियंका पैकरा, सउनि मुरली बघेल, प्रआर गन्नू लाल साहू, प्रधार आरक्षक तेजान धु्रव, आरक्षक दुलेश्वर साहू, संजय कौशिक, जयलाल भास्कर, अख्तर मिर्जा व महिला आरक्षक शिवकुमारी जगत की अहम भूमिका रही.