अपराध

नाबालिग को शादी का झांसा देकर ले गया युवक गिरफ्तार, पॉक्सो सहित लगीं गंभीर धाराएं

सत्यमेव न्यूज छुईखदान। थाना छुईखदान पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देने अपहरण करने और लगातार शारीरिक शोषण करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की गंभीर धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की है। मामले में गिरफ्तार आरोपी की पहचान युवराज यादव 23 वर्ष, पिता अमिलाल यादव, निवासी ग्राम झुरानाडी थाना छुईखदान के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार पीड़िता के परिजन ने थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग पुत्री को युवराज यादव बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। शिकायत के आधार पर थाना छुईखदान में अपराध क्रमांक 78/2026 के तहत धारा 137(2) बीएनएस में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामला नाबालिग बालिका से जुड़ा होने और गंभीर प्रकृति का होने के कारण पुलिस ने तत्काल विशेष टीम गठित कर पीड़िता और संदेही की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी पीड़िता को लेकर हैदराबाद चला गया है और वहीं उसे छिपाकर अपने साथ रखे हुए है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम हैदराबाद रवाना हुई और वहां पता तलाश कर पीड़िता को आरोपी के कब्जे से बरामद कर लिया गया। इसके बाद पीड़िता का कथन दर्ज किया गया। पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि आरोपी उसे नाबालिग होने के बावजूद प्रेमजाल में फंसाकर शादी का झांसा देता रहा और अपहरण कर अपने साथ ले जाकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। पीड़िता के कथन और जांच के आधार पर पुलिस ने मामले में धारा 64(2)(ड), 96 बीएनएस तथा धारा 6 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की। पुलिस ने आरोपी युवराज यादव को विधिवत गिरफ्तार कर 7 अप्रैल 2026 को न्यायालय में पेश किया जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना आगे भी जारी है।

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